बनूर भूमि विवाद: हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया, सैकड़ों करोड़ की भूमि में हेरफेर का आरोप

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बनूर भूमि विवाद: हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया, सैकड़ों करोड़ की भूमि में हेरफेर का आरोप
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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बनूर नगर परिषद की सैकड़ों करोड़ रुपये की भूमि में कथित हेरफेर और बदली गई राजस्व प्रविष्टियों से जुड़े आरोपों पर पंजाब सरकार से जवाब माँगा है। अदालत ने मोहाली के उपायुक्त के 5 अगस्त 2024 के आदेश पर कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) ने बनूर नगर परिषद की सैकड़ों करोड़ रुपये की भूमि को लेकर कथित हेरफेर और बदली गई राजस्व प्रविष्टियों से जुड़े आरोपों पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार से यह स्पष्टीकरण माँगा है कि मोहाली के उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) द्वारा 5 अगस्त 2024 को पारित आदेश पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब एडवोकेट सुनीना ने एक याचिका दायर की, जिसमें बताया गया कि मोहाली के बनूर में स्थित लगभग 156 बीघा 9 बिस्वा

भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगर परिषद बनूर की संपत्ति के रूप में दर्ज है। यह भूमि नगर सीमा के भीतर आती है और इसकी अनुमानित कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये है। इस भूमि के स्वामित्व और कब्जे को पहले ही सिविल अदालतों द्वारा मान्यता दी जा चुकी है। वर्ष 1981 में हाई कोर्ट द्वारा रेगुलर सेकेंड अपील खारिज होने के बाद मामला अंतिम रूप से तय हो गया था। तत्पश्चात, 25 अप्रैल 2017 को राजस्व और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में नगर परिषद बनूर को जमीन का कब्जा भी सौंप दिया गया था।\तत्पश्चात, 31 अगस्त 2017 को एक ‘रपट रोज़नामचा’ के माध्यम से संबंधित पटवारी ने गैर-कानूनी ढंग से गिरदावरी प्रविष्टि बदलकर जमीन की खेती का अधिकार पंचकूला के बरवाला निवासी जगतार चंद के नाम दर्ज कर दिया, जबकि इसके लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इस कृत्य से भूमि के स्वामित्व में हेरफेर करने का संदेह उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यह मामला अदालत तक पहुँचा। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद, उपायुक्त ने विस्तृत जांच करवाई। सभी राजस्व रिकॉर्ड और अधिकारियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, उपायुक्त ने 5 अगस्त 2024 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि यह राजस्व प्रविष्टि गलत और गैर-कानूनी तरीके से दर्ज की गई थी और यह सरकारी निर्देशों तथा पंजाब भूमि रिकॉर्ड मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन है। उपायुक्त के आदेश में संबंधित कानूनगो और पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता भी बताई गई थी। यह आदेश भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने और कानून का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।\याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में मांग की है कि मामले की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए और उपायुक्त के आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। याचिकाकर्ता का मानना ​​है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और आगे की कार्यवाही के लिए मामले की सुनवाई कर रहा है। अदालत का यह रुख भूमि के अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संकेत है। इस मामले में, अदालत का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की हेरफेर या अवैध गतिविधियों को रोका जाए और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाए। इस मामले की सुनवाई से भूमि विवादों से निपटने और कानून के शासन को मजबूत करने में मदद मिलेगी

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