बनभूलपुरा दंगा: पांच आरोपितों को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 18 मार्च को

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बनभूलपुरा दंगा: पांच आरोपितों को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 18 मार्च को
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नैनीताल हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा मामले में पांच आरोपितों - अब्दुल रहमान, वसीम, अब्दुल तस्लीम सहित अन्य - की जमानत याचिकाओं पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा मामले में आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई में फिलहाल कोई राहत नही दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में अब्दुल रहमान, वसीम, अब्दुल तस्लीम सहित अन्य आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपितों की ओर से कहा गया कि घटना में शामिल दर्जनों आरोपितों की जमानत हो चुकी है। उसी के आधार पर उनको भी जमानत पर रिहा किया जाय। जब घटना हुई थी उस वक्त अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, उनका नाम जांच के बाद मामले में शामिल किया गया। मामले के अनुसार मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक सहित अन्य के विरुद्ध बनभूलपुरा दंगा मामले के चार केस दर्ज हुए थे। मलिक पर कूटरचित दस्तावेज व झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने, नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लाटिंग करने और बेचने का आरोप भी था। जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम की टीम जब अतिक्रमण को हटाने पहुंचाने गई तो उस पर पथराव कर दिया गया। जिसके बाद आठ फरवरी 2024 को बनभूलपुरा में दंगा हो गया था। यह भी पढ़ें- नैनीताल होटल हत्याकांड, मुरादाबाद की युवती को जहर देने वाला गुलजार दोषी करार यह भी पढ़ें- नैनीताल में दिल्ली की टीचर से जबरदस्ती: सामने आया उस काली रात का सच, दरिंदे ने छाते से भी किया था वार.

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