PAN Card और Aadhaar Card लिंक करने की डेडलाइन फिर बढ़ी
PAN card को Aadhaar card से लिंक करने की अंतिम तारीख एक बार फिर टाल दी गई है। पहले सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 तक रखी थी। लेकिन अब सरकार ने रविवार को PAN और बायोमैट्रिक आईडी Aadhaar को लिंक करने अंतिम तारीख 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर देना अनिवार्य रहेगा। यह छठा मौका है जब केंद्र सरकार ने PAN card Aadhaar card link के डेडलाइन बढ़ाई है। याद रहे कि बीते साल जून महीने में सरकार ने कहा था कि देश के हर नागरिक को 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक कर लेना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बयान जारी करके कहा कि".
...अब आधार नंबर और पैन से लिंक करने करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 हो गई है।" सीबीडीटी ने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 31 मार्च तक जो भी पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे, उन्हें वैध नहीं माना जाएगा। इस पर विचार करते हुए सरकार ने PAN card Aadhaar card link करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी है। आगे बताया गया है कि भले ही दोनों की कार्ड को लिंक की तारीख आगे बढ़ाई गई है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार कार्ड का ज़िक्र करना अनिवार्य होगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल केंद्र सरकार के आधार कानून को संवैधानिक तौर पर वैध माना था। साथ ही कहा था कि आईटी रिटर्न फाइल करने या पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार अनिवार्य होगा। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के ये हैं तरीकेआधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सबसे ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना होगा और इन निर्देशों का पालन करना होगा। 1. अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले **Register Here** पर क्लिक करें। इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।3. यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में **Login** पर क्लिक कर दें। 4. इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा। इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में **Link now** पर क्लिक कर दें। 5. अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं। आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मेन्यू में नज़र आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद **Link Aadhaar** वाले विकल्प पर क्लिक करें।बता दें कि यह तरीका तब ही काम करेगा जब पैन कार्ड और आधार कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल खाते हैं। जिन लोगों के दोनों कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, उनके लिए सरकार ने इस प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश की है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी। इसके अलावा कर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा। इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एक एकबारगी कूटसंदेश का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे। ऐसा लगता है कि अभी इस विकल्प को उपलब्ध नहीं कराया गया है। एसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का तरीकाइनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN123456789012ABCDE12345.इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है। हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के जरिए पैन व आधार को लिंक करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता।
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