सरकार ने आधार से पैन जोड़ने की अवधि 6 महीने बढ़ाई, 30 सितंबर तक कर सकेंगे लिंक

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Govt extends deadline for linking PAN with Aadhaar by 6 months till September 30, 2019 | आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी है इससे पहले आधार से पैन को जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च थी

इससे पहले आधार से पैन को जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च थीसरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी। आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार को पैन से जोड़ना जरूरी है। ऐसा किए बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रविवार रात विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। माना जा रहा था कि जो पैन 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे वो अमान्य हो जाएंगे। सीबीडीटी के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। यह आदेश एक अप्रैल 2019 से लागू होगा।सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र मो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।.

इससे पहले आधार से पैन को जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च थीसरकार ने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी। आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार को पैन से जोड़ना जरूरी है। ऐसा किए बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रविवार रात विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। माना जा रहा था कि जो पैन 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से लिंक नहीं होंगे वो अमान्य हो जाएंगे। सीबीडीटी के मुताबिक, केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है। यह आदेश एक अप्रैल 2019 से लागू होगा।सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए को बरकरार रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र मो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है।

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