केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीडीटीबी) ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। IncomeTaxIndia pancard Aadhaar IncomeTax
{"_id":"5ca0db42bdec22146a72d766","slug":"time-limit-of-linking-of-pan-with-uid-extended","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":";पैन ;कार्ड ;को ;आधार ;से ;जोड़ने ;की ;समय ;सीमा ;बढ़ी, ;सरकार ;ने ;अंतिम ;दिन ;लिया ;फैसला","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":";पर्सनल ;फाइनेंस","slug":"personal-finance"}}बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी जिसे छह महीने बढ़ाते हुए 30 सितंबर कर दिया गया है। अब 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकेगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर को कोट करना और लिंक करना अनिवार्य होगा। 30 सितंबर के बाद भी अगर आप पैन को आधार से नहीं जुड़वाते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो आईटी विभाग करदाता के खर्च करने का तरीका तथा अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा। कई अन्य एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं। अभी तक आयकर विभाग देश में 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है। बता दें कि ऐसे लोगों की संख्या 19 करोड़ है, जिन्होंने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। इस साल अब तक 6.
31 करोड़ रिटर्न दायर किए गए हैं। यह पिछले साल के 5.44 करोड़ रिटर्न से अधिक है। इस साल विभाग 95 लाख नए करदाताओं को जोड़ चुका है। 125 करोड़ आबादी और 7.5 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर वाले देश में केवल 1.5 लाख रिटर्न में आय एक करोड़ रुपये से अधिक दिखाई जा रही है।42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है आयकर विभागइस साल अब तक दायर किए जा चुके हैं 6.31 करोड़ रिटर्नकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी जिसे छह महीने बढ़ाते हुए 30 सितंबर कर दिया गया है। अब 30 सितंबर तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकेगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर को कोट करना और लिंक करना अनिवार्य होगा। 30 सितंबर के बाद भी अगर आप पैन को आधार से नहीं जुड़वाते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। CBDT clarifies that the last date for linking the Aadhaar number with PAN is 30th September 2019. Also with effect from 1st April, it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income.
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