1961 वाला खत्‍म... आज से नया टैक्‍स कानून, बदल जाएंगे HRA समेत ये 10 नियम!

Income Tax Act News

1961 वाला खत्‍म... आज से नया टैक्‍स कानून, बदल जाएंगे HRA समेत ये 10 नियम!
Income Tax Act 2025PAN CardITR Deadline
  • 📰 AajTak
  • ⏱ Reading Time:
  • 186 sec. here
  • 21 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 134%
  • Publisher: 63%

इनकम टैक्‍स के तहत आज से 10 बड़े बदलाव पूरे देश में लागू हो चुके हैं. इसमें एचआर क्‍लेम से लेकर पैन संबंधी नियम और शेयर बाजार में नया टैक्‍स भी शामिल है.

सरकार ने टैक्‍स की शब्‍दावली को सरल करने और टैक्‍स सिस्‍टम को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्‍स कानून लागू कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. यह कानून पुराने आयकर कानून 1961 की जगह लेगा. इस कानून के तहत कई नियमों में बदलाव हुए है.

और पढ़ेंHRA क्‍लेम करने से लेकर ITR डेडलाइन और आईटीआर भरने के लिए ईयर समेत 10 बड़े बदलाव किए गए हैं. साथ ही फॉर्म 16 और अन्‍य इनकम सर्टिफिकेट में भी बदलाव किया गया है. आइए जानते हैं नए कानून के तहत क्‍या-क्‍या बदल जाएगा. 1.टैक्‍स ईयर ITR भरने के दौरान फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को समाप्‍त कर दिया गया है और इसे आसान बनाते हुए सिर्फ एक ईयर TAX Year रखा गया है. पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर कई सारे कंफ्यूजन होते थे, जिसे अब चेंज कर दिया गया है. 2.ITR की डेडलाइन नए कानून के तहत आईटीआर भरने की डेडलाइन में भी बदलाव हुआ है. आईटीआर-1 और आईटीआर-2 जमा करने के लिए लास्‍ट डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो 31 जुलाई है. लेकिन ITR 3 और ITR 4 के लिए डेडलाइन 31 अगस्‍त तक कर दिया गया है. Advertisement 3.F&O ट्रेडर्स के लिए ज्‍यादा टैक्‍स नए कानून के तहत शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी नियम बदला है. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी के साथ डेरिवेटिव्‍स में ट्रेडिंग ज्‍यादा महंगा हो गया है. फ्यूचर और ऑप्‍शन के तहत सिक्‍योरिटी ट्रांजैक्‍शन टैक्‍स को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी और ऑप्‍शन प्रीमियम पर टैक्‍स और ऑप्‍शन पर एक्‍ससाइज 0.1 फीसदी और 0.125 फीसदी से बढ़कर 0.15 फीसदी कर दिया गया है. 4.HRA क्‍लेम को लेकर भी नियममकान किराया भत्ता का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा, लेकिन कुछ शर्तें रख दी गई हैं. कर्मचारियों को अब अपने मकान मालिक का PAN और किराए के भुगतान का वैध प्रमाण जमा करना होगा. कुछ मामलों में, HRA का दावा करते समय मकान मालिक की पूरी जानकारी, जिसमें पैन नंबर और किराए की राशि शामिल है, देना अनिवार्य होगा. साथ ही एक और बड़ा बदलाव दावे को लेकर हो चुका है. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के साथ-साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी अब 50% एचआरए छूट की कैटेगरी में रखा गया है. पुराने कानून के तहत मेट्रो शहरों को ही ये लाभ मिलता था. नए कानून के तहत नोएडा और गुरुग्राम जैसी जगहों पर रहने वाले लोग 40 फीसदी एचआर पर टैक्‍स छूट क्‍लेम कर सकते हैं. Advertisement 5.मील कार्ड पर टैक्‍स फ्री लिमिटकंपनी की ओर से दिए जाने वाले फूड कार्ड पर टैक्‍स छूट को पहले के 50 रुपये प्रति मील से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है. यह लाभ कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले फूड और नॉन-अल्‍कोहल ड्रिंग्‍स पर लागू होता है. 6.गिफ्ट और वाउचर छूट कंपनी के गिफ्ट कार्ड, वाउचर और कूपन पर सालाना टैक्‍स फ्री लिमिट हर कर्मचारी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है. यह लाभ पुरानी और नई दोनों टैक्‍स व्यवस्थाओं के तहत दिया जाएगा. 7.एजुकेशन अलाउंस में छूट पुरानी टैक्‍स व्यवस्था के तहत बच्चों के भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है.एजुकेशन अलाउंस हर बच्चा 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये हर महीने कर दिया गया है, जबकि हॉस्‍टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये हर महीने कर दिया गया है. 8.शेयर बायबैक पर अलग टैक्‍स पहले स्‍लैब रेट्स पर अनुमानित डिविडेंड के तौर पर टैक्‍स लगाया जाता था, लेकिन अब कैपिटल गेन के तहत टैक्‍स लगाया जाएगा. इसका मतलब है कि अब आपको ज्‍यादा टैक्‍स भी देना पड़ सकता है. पर्सनल प्रमोटर्स पर ये करीब 30 फीसदी टैक्‍स लगेगा, जबकि कंपनी के प्रमोटर पर करीब 22 फीसदी का टैक्‍स लगेगा. रिटेल निवेशक पर होल्डिंग्‍स टाइम के हिसाब से STCG या LTCG टैक्‍स लगाया जा सकता है. Advertisement 9.पैन नियमों में बदलावकेवल आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अब मान्य नहीं है. आवेदकों को इसके साथ कुछ और दस्‍तावेज का उपयोग करना होगा. इसके साथ ही एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के कैश जमा राशि, 5 लाख रुपये से अधिक के वाहनों की खरीद, होटलों या कार्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान और 20 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति लेनदेन पर पैन अनिवार्य कर दिया गया है. 10. इनकम टैक्‍स फॉर्म अब फॉर्म 16 की जगह पर फॉर्म 130 दिया जाएगा. फॉर्म 16A की जगह पर फॉर्म 131, फॉर्म 26AS की जगह पर फॉर्म 168, फॉर्म 24Q की जगह फॉर्म 138 और फार्म 26Q की जगह पर फार्म 140 दिया जाएगा. इसी तरह बाकी फार्म के नाम में बदलाव किया गया है. हालांकि इनके काम में कोई बदलाव नहीं है. सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है. ---- समाप्त ---- ये भी देखें

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

Income Tax Act 2025 PAN Card ITR Deadline New Income Tax Act News TAX Year F&Amp Amp HRA Devidend Mutual Funds इनकम टैक्‍स एचआरए पैन कार्ड इनकम टैक्‍स कानून 2025 1 अप्रैल से नया कानून अप्रैल से नया टैक्‍स कानून

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बेंगलुरु, पुणे समेत इन शहरों में नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बढ़ सकती है इन-हैंड सैलरीबेंगलुरु, पुणे समेत इन शहरों में नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बढ़ सकती है इन-हैंड सैलरीआयकर विभाग 1 अप्रैल से बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में कर्मचारियों के लिए HRA नियमों में बदलाव कर रहा है। इन शहरों को अब मेट्रो श्रेणी में शामिल किया जाएगा, जिससे पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले कर्मचारियों को HRA पर 50 छूट मिलेगी।
Read more »

बहराइच के कतर्निया जंगल में मिला नर हाथी के शावक का शव, बरेली भेजा जाएगा बिसराबहराइच के कतर्निया जंगल में मिला नर हाथी के शावक का शव, बरेली भेजा जाएगा बिसराबहराइच के कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के बिछिया बीट में लगभग 10 वर्षीय नर हाथी के शावक का शव मिला। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।
Read more »

नए वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव, जानें क्या है खासनए वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव, जानें क्या है खासआगामी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2027 शुरू हो रहा है, जिसके साथ ही नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा. यह नया कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा और कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा, जिसका उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना और निवेश को बढ़ावा देना है। आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा में बदलाव, एफएंडओ ट्रेडर्स के लिए एसटीटी में वृद्धि और एचआरए के नियमों में सख्ती जैसे प्रमुख बदलाव शामिल हैं।
Read more »

ग्रेटर नोएडा में महंगा हुआ पानी, 1 अप्रैल से 10 प्रतिशत ज्यादा देना होगा शुल्कग्रेटर नोएडा में महंगा हुआ पानी, 1 अप्रैल से 10 प्रतिशत ज्यादा देना होगा शुल्कग्रेटर नोएडा में आज से पेयजल शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि लागू हो गई है। यह बढ़ोतरी आवासीय और औद्योगिक सहित सभी श्रेणियों के आवंटियों पर प्रभावी होगी।
Read more »

संभल में सड़क चौड़ीकरण के लिए होगा भूमि अधिग्रहण, परिक्रमा मार्ग की बदलेगी सूरतसंभल में सड़क चौड़ीकरण के लिए होगा भूमि अधिग्रहण, परिक्रमा मार्ग की बदलेगी सूरतसंभल में 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को मंजूरी मिल गई है। यह मार्ग अब 10 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें पैदल चलने के लिए पटरियां भी होंगी।
Read more »

हिमाचल में 3-4 अप्रैल को तेज बारिश-बर्फबारी: 10 जिलों में ओलावृष्टि-तूफान का येलो अलर्ट, आज और कल ऊंचे क्षे...हिमाचल में 3-4 अप्रैल को तेज बारिश-बर्फबारी: 10 जिलों में ओलावृष्टि-तूफान का येलो अलर्ट, आज और कल ऊंचे क्षे...Himachal Pradesh weather alert for 10 districts. Latest updates on heavy rain and storms.
Read more »



Render Time: 2026-04-01 07:05:28