ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सुरक्षा एजेंसी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लेटफॉर्म पर खाता रखने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर अदालत जाने पर विचार कर रही है। देश में 10 दिसंबर, 2025 से लागू होने वाले कानून के तहत, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर खाता रखना प्रतिबंधित है। अनुपालन रिपोर्ट में कई बच्चों के खाते अभी भी सक्रिय पाए गए हैं, जिससे एजेंसी की चिंता बढ़ गई है।
ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन सुरक्षा एजेंसी ने कहा, वह फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब के विरुद्ध कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। इसका कारण है कि ये सोशल मीडिया मंच 16 साल से छोटे बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर खाता रखने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। देश में 10 दिसंबर, 2025 से प्रभावी कानून में 16 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर खाता रखना प्रतिबंधित किया गया है। ई-सेफ्टी आयुक्त जूली इमैन ग्रांट ने इस कानून के लागू होने के बाद पहली बार अनुपालन रिपोर्ट जारी की। इसमें दस सोशल मीडिया मंचों से सभी ऑस्ट्रेलिया ई बच्चों के खाते हटाने की मांग की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक 50 लाख ऑस्ट्रेलिया ई खाते निष्क्रिय हुए हैं, लेकिन बहुत से बच्चोें के खाते अब भी जारी हैं। वे नए खाते भी बना रहे हैं। बच्चे प्लेटफॉर्म की उम्र सत्यापन प्रणालियों को लगातार पार कर रहे हैं। ग्रांट ने कहा, उन्हें इन दस सोशल मीडिया मंच में से आधे के अनुपालन पर गंभीर चिंता है। जानबूझकर कानून को नाकाम बनाने की कर रहे कोशिश संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कहा कि आलोचना किए गए पांच सोशल मीडिया मंच जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया ई कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया मंच न्यूनतम प्रयास कर रहे हैं ताकि ये कानून विफल हों। यह दुनिया में पहले लागू कानून हैं, और वे नहीं चाहते कि ये काम करंे क्योंकि अन्य देशों में भी इसका अनुकरण हो सकता है। यदि ये कानून अन्य देशों में भी लागू हुए तो सोशल मीडिया मंचों को बड़ा नुकसान होगा। रेडिट, एक्स, किक थ्रेड्स व ट्विच पर कार्रवाई नहीं अगर कोर्ट पाता है कि सोशल मीडिया मंचों ने चरणबद्ध तरीके से कानून का पालन नहीं किया, तो उन पर 4.
95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ईसेफ्टी जून तक यह तय करेगा कि किन सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाए। फिलहाल रेडिट, एक्स, किक थ्रेड्स और ट्विच पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अन्य वीडियो
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