Jabalpur News: साल 2014 में राजेंद्र शर्मा को मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत जमीन का पट्टा दिया गया था और फिर 8 साल बाद साल 2022 में उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई थी.
रिपोर्ट- पवन पटेल, जबलपुर. मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला प्रशासन ने एक गरीब परिवार का पीएम आवास योजना के तहत बना मकान तोड़ दिया है. मध्य प्रदेश में यह अब तक का सबसे अनोखा मामला है, जिसमें शासन द्वारा गरीब परिवार को रहने के लिए छत मुहैया कराई गई और बाद में उसे गलत तरीके से आवंटित आवास बताकर तोड़ दिया गया.
प्रशासन अब अपनी इस गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और इस पीएम आवास को गलत तरीके से आवंटित होने की बात कह रहा है लेकिन प्रशासनिक गलती की वजह से एक गरीब परिवार बेघर हो गया. मामला जबलपुर की मझौली तहसील अंतर्गत पौड़ी गांव का है, जहां पंचर बनाने वाले राजेंद्र शर्मा अब शासन-प्रशासन से मदद की आस लगाए हुए हैं. दरअसल मझौली तहसील का विखंडन कर एक और तहसील बनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पौड़ी ग्राम में तहसील भवन का निर्माण किया जा रहा है. जिस जगह पर शासन द्वारा तहसील कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है, वहां पीएम आवास योजना के तहत कई परिवारों को भू अधिकार पट्टा देकर आवास आवंटित किए गए थे. इन्हीं में एक परिवार है राजेंद्र शर्मा का, जो अपने दो बेटे, बहू और पत्नी के साथ इसी घर में रहते थे. साल 2014 में राजेंद्र शर्मा को मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत पट्टा दिया गया और फिर 8 साल बाद 2022 में उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये की राशि प्रदान की गई. मकान बनाने में यहां राशि पर्याप्त नहीं थी, इसलिए राजेंद्र शर्मा ने व्यक्तिगत तौर पर कर्ज लेकर इस मकान को बनाया था. अपने परिवार के साथ राजेंद्र शर्मा आराम से रह रहे थे और पंचर बनाकर अपने घर-परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे. तहसील बनाने के लिए जमीन चिह्नित इसी दौरान तहसील कार्यालय बनाने के लिए इस जगह को चिह्नित कर लिया गया. एक बड़े भू-भाग में तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू कराया गया लेकिन राजेंद्र शर्मा का घर तहसील कार्यालय की बाउंड्री में आ रहा था. एक साल पहले उन्हें यह कहते हुए नोटिस थमाया गया कि उनका मकान चारागाह की भूमि पर बना हुआ है और 2014 में जो पट्टा उन्हें आवंटित किया गया था, वह प्रशासनिक त्रुटि थी. बहरहाल प्रशासनिक त्रुटि का हवाला देकर जिला प्रशासन ने अपनी गलती तो स्वीकार कर ली लेकिन राजेंद्र शर्मा को उनका मकान तोड़ने की जानकारी भी दी गई. लगभग एक साल से प्रशासन राजेंद्र शर्मा को वहां से हटाने के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन उन्हें दूसरी जगह न तो पट्टा दिया गया और न ही रहने की जगह मुहैया कराई गई. घर मिला… लेकिन अधूरा! बुरहानपुर में PM आवास की किस्त अटकी, ठंड में किराए के घरों में रहने को मजबूर लोग बंद घर का तोड़ा ताला 9 जनवरी 2026 को राजेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ बड़े भाई की तेरहवीं में कुंडम गए हुए थे. उनके घर पर ताला लगा हुआ था. इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके बंद घर का ताला तोड़कर सामान बाहर किया और पीएम आवास योजना के तहत बनाया मकान जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया. इस पूरी कार्यवाही में शुरू से लेकर आखिरी तक प्रशासन की मनमानी और अधिकारियों की तानाशाही साफ नजर आ रही है. बहरहाल मकान तो जमींदोज हो गया और राजेंद्र शर्मा को अस्थायी तौर पर ग्राम पंचायत के भवन में एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया है लेकिन सवाल यह उठता है कि जब 2014 में पट्टा आवंटित किया गया, तब गलती राजेंद्र शर्मा की थी या जिला प्रशासन के अधिकारियों की क्योंकि किसी भी योजना के तहत जब हितग्राही को योजना का लाभ दिया जाता है, तो उसमें तमाम बिंदुओं पर गौर किया जाता है और हर बिंदु दस्तावेजी होता है. ऐसे में राजेंद्र शर्मा को आवंटित भू अधिकार पट्टा या पीएम आवास का लाभ देने में चूक प्रशासन की हुई लेकिन खामियाजा सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र शर्मा और उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है. केवल एक बार मिलता है योजना का लाभ सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना के तहत किसी भी हितग्राही को जीवन में केवल एक बार इस योजना का लाभ मिलता है यानी अब राजेंद्र शर्मा जो भी मकान बनाएंगे, उसमें शासन-प्रशासन का उन्हें कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, जो उनके भविष्य के लिए एक बड़ी समस्या है. बहरहाल अधिकारी अब अपने स्तर पर सहयोग करने की बात कह रहे हैं और देखना होगा कि जिला प्रशासन राजेंद्र शर्मा को किस तरह सहयोग करता है. क्या बोले नायब तहसीलदार? इस मामले में मझौली ब्लॉक के नायब तहसीलदार ललित ग्वालवंशी ने कहा कि पहले ही राजेंद्र शर्मा का पट्टा निरस्त हो चुका है. वह आबादी की जमीन नहीं है. चारागाह की जमीन थी. उसपर पहले 25-30 मकान थे. सभी को नोटिस देने के बाद तोड़ दिया गया था. इस मकान को इसलिए नहीं तोड़ा गया था कि राजेंद्र शर्मा ने निवेदन किया था कि 5-6 महीने उसे रहने दिया जाए, इसके बाद वह खुद ही हटा लेगा लेकिन इसके बावजूद उसके द्वारा नहीं हटाया गया था. 3-4 बार नोटिस देने के बावजूद इन्होंने नहीं हटाया, तो अभी प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासन का फेल्योर नहीं है क्योंकि जांच में जब यह बात सामने आई थी, तभी पट्टा निरस्त कर दिया गया था. चूंकि तहसील भवन बनना है, इसलिए इसे तोड़ा गया है.
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