आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
रामपुर की एक अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। केमरी थाने में 2019 में पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में पेश हुईं। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए थे। ये दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद पूर्व सांसद के बयान दर्ज होने थे, जबकि दूसरे मामले में गवाही चल रही थी लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं। इसके चलते कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए। साथ ही जमानतियों की पत्रावलियों को खोल दिया गया था। सात फरवरी को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूर्व सांसद को फरार घोषित कर दिया था। साथ ही पुलिस को आदेश दिए थे कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही सीओ के नेतृत्व में टीम गठित करने को कहा था। आचार संहिता के एक केस में बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व सांसद को बरी कर दिया है।.
रामपुर की एक अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। केमरी थाने में 2019 में पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा कोर्ट में पेश हुईं। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार और केमरी थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए थे। ये दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद पूर्व सांसद के बयान दर्ज होने थे, जबकि दूसरे मामले में गवाही चल रही थी लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं। इसके चलते कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए। साथ ही जमानतियों की पत्रावलियों को खोल दिया गया था। सात फरवरी को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूर्व सांसद को फरार घोषित कर दिया था। साथ ही पुलिस को आदेश दिए थे कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही सीओ के नेतृत्व में टीम गठित करने को कहा था। आचार संहिता के एक केस में बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व सांसद को बरी कर दिया है।
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