UP में SIR: क्या है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20ए? प्रवासी भी बन सकते हैं वोटर, आयोग ने बताई प्रक्रिया

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UP SIR Process News: यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़वाने से छूट गए वोटरों को दोबारा मौका दिया गया है। प्रवासियों को भी सुविधा दी गई है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें विदेश में रह रहे भारतीयों के वोटर बनने को लेकर समस्या सामने आई। इस पर अब चुनाव आयोग की ओर से विशेष तौर पर प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई है। विदेश में रहने वाले लोग अगर भारतीय नागरिकता धारण करते हैं तो वे वोटर बन सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन का जिक्र किया गया है। यूपी एसआईआर प्रक्रिया में प्रवासी भारतीय जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वोटर बन सकते हैं।क्या है धारा 20ए?चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि देश से बाहर विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए वर्ष 2011 में भारतीय संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर नियम 20ए जोड़ा था। इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए प्रवासी भारतीय निर्वाचक के रूप में मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। प्रवासी भारतीय वोटर की परिभाषा भी स्पष्ट की गई है। इसके आधार पर ऐसे लोग देश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।चुनाव आयेाग ने साफ किया है कि प्रवासी भारतीय वोटर देश का वह नागरिक है, जो भारत की नागरिकता रखता है। रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से विदेश में रह रहा है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण न की हो। ऐसे नागरिक अगर निर्धारित तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो अपने पासपोर्ट में अंकित भारत स्थित निवास पते के आधार पर संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरण के पात्र हैं।अपने क्षेत्र में ही दर्ज करवा सकेंगे नामप्रवासी भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रवासी भारतीय अपना नाम सिर्फ अपने पासपोर्ट में बताए गए इलाके से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में ही सम्मिलित करा सकते हैं। नाम सम्मिलित कराने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऑनलाइन या ऑफलाइन अथवा डाक की ओर से फार्म-6A के जरिए आवेदन दिया जा सकता है। अगर आवेदक का भारत में सामान्य निर्वाचक के रूप में मतदाता फोटो पहचान पत्र पूर्व से बना हुआ है तो फार्म 6A भरकर जमा करते समय उसे भी समर्पित किया जाना होगा।ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदनऐसे वोटरों को ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://voters.

eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए फार्म 6A के साथ नया पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने भारतीय पासपोर्ट के स्थायी पता वाले पेज की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें उनकी फोटो संलग्न हो, देना होगा।साथ ही, भारत में उनके निवास पते से संबंधित विवरण और वैध वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। इन फोटो प्रतियों को आवेदक की ओर स्वप्रमाणित किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर उनका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।ऑफलाइन आवेदन:आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर भी आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए संबंधित वोटर को आवेदन भी भारतीय पासपोर्ट-वीजा के निर्धारित पृष्ठों के साथ ही दिया जाएगा। आवेदक को फार्म 6A के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष अपना मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा।डाक से आवेदन:डाक के माध्यम से प्राप्त फार्म 6A के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने भारतीय पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति, जिसमें उनकी फोटो संलग्न वाला पृष्ठ, भारत में उनके निवास पते से संबंधित विवरण तथा वैध वीजा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ संलग्न करना अनिवार्य है। इन फोटो प्रतियों को आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किया जाएगा जिसके अभाव में उनका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।परिवार को मिलेगा फॉर्म 6एविदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं की सुविधा के लिए और मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित कराने के लिए भी बीएलओ के स्तर से फॉर्म वितरण का निर्देश दिया गया है। आयोग ने कहा है कि ऐसे भारतीय मतदाता के प्रदेश में रहने वाले परिवार को बूथ लेवल अधिकारी की ओर से फॉर्म 6A वितरित किया जाएगा। इससे पहले बूथ लेवल अधिकारी की ओर से फार्म 6A में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय का पता साफ-साफ लिखा जाएगा।पते में बदलाव की दें जानकारीआयोग ने कहा है कि विदेश में रह रहे भारतीय मतदाता का यह दायित्व भी होता है कि वह जिस देश में निवास कर रहा है, वहां अपने पते के बदलाव के संबंध में संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जानकारी दें। उन्हें बताना आवश्यक है कि वह कब भारत लौटता है। अगर ऐसे मतदाता भारत में आमतौर पर सामान्यतया निवास करने लगे हैं, तो इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद वोटर लिस्ट से अप्रवासी भारतीय मतदाता के रूप में उसका नाम हटाया जा सकेगा। फार्म 6 में आवेदन देकर उन्हें संबंधित स्थान का स्थायी मतदाता बनाया जाएगा।वोटर आईडी नहीं होगा जारीप्रवासी भारतीयों के वोटर आईडी को लेकर भी स्थिति साफ की गई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के बाद प्रवासी भारतीय निर्वाचक मतदान करने के लिए पूर्ण रूप से पात्र हो जाते हैं। हालांकि, अप्रवासी भारतीय मतदाता को वोटर फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता है। मतदान के दिन मतदान केंद्र पर वोट डालते समय ऐसे मतदाता की पहचान सिर्फ उसके मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाती है, जिसके लिए उन्हें अपने पासपोर्ट की मूल प्रति मतदान केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बीच संबंधित प्रक्रिया का पालन कर प्रवासी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं।

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