पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने विकिपीडिया को पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का आदेश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विकिपीडिया अब भी पीड़िता का नाम और फोटो दिखा...
पीटीआई, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने विकिपीडिया को पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें: कोलकाता कांड के पीछे गहरी साजिश, सुबूतों को किया नष्ट! केस डायरी को लेकर CBI के बड़े खुलासे मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विकिपीडिया अब भी पीड़िता का नाम और फोटो दिखा रहा है। इस पर सर्वोच्च अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह विकिपीडिया को पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करेगा। इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत अपराध से जुड़ा कुछ भी उनके पास नहीं है। सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वह अपराध स्थल पर मौजूद अन्य लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को देने को तैयार हैं। यह भी पढ़ें: ममता के साथ दूसरी बैठक भी विफल, डॉक्टरों के साथ नर्सें भी उतरीं सड़क पर; पूर्व सैन्य अधिकारियों ने निकाला जुलूस.
पीटीआई, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने विकिपीडिया को पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें: कोलकाता कांड के पीछे गहरी साजिश, सुबूतों को किया नष्ट! केस डायरी को लेकर CBI के बड़े खुलासे मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विकिपीडिया अब भी पीड़िता का नाम और फोटो दिखा रहा है। इस पर सर्वोच्च अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह विकिपीडिया को पीड़िता का नाम और फोटो हटाने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करेगा। इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत अपराध से जुड़ा कुछ भी उनके पास नहीं है। सब कुछ सीबीआई को सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वह अपराध स्थल पर मौजूद अन्य लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को देने को तैयार हैं। यह भी पढ़ें: ममता के साथ दूसरी बैठक भी विफल, डॉक्टरों के साथ नर्सें भी उतरीं सड़क पर; पूर्व सैन्य अधिकारियों ने निकाला जुलूस
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