सीबीआई ने वरिष्ठ IAS संजीव हंस के खिलाफ 1 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव रहते हुए NCDRC से अनुकूल आदेश दिलाने के लिए मुंबई की ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स से रिश्वत ली।
राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। एजेंसी को मिली विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, संजीव हंस , जो उस समय भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के निजी सचिव थे, ने कथित तौर पर मिलीभगत कर एक करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। सीबीआई के अनुसार, संजीव हंस ने आरएनए कॉरपोरेशन के कर्मचारी विपुल बंसल और अन्य लोगों के साथ मिलकर मुंबई स्थित ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स के प्रमोटरों से नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन से अनुकूल आदेश दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया। एक करोड़ रुपये रिश्वत देने पर सहमति जांच में सामने आया है कि विपुल बंसल, जो संजीव हंस के करीबी बताए जाते हैं, ने उन्हें इस मामले में जोड़ा। इसके बाद बंसल ने आरएनए ग्रुप के प्रमोटर अनुभव अग्रवाल के साथ संजीव हंस की बैठक कराई, जिसमें कथित तौर पर एक करोड़ रुपये रिश्वत देने पर सहमति बनी। बैठक के बाद संजीव हंस ने एनसीडीआरसी में ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स के पक्ष में दो अलग-अलग तारीखें तय कराईं और कंपनी की निदेशक सारंगा अग्रवाल की गिरफ्तारी भी रुकवाई। इसके बदले में अनुभव अग्रवाल ने एक करोड़ रुपये की राशि विपुल बंसल के माध्यम से संजीव हंस तक पहुंचाई। कई किस्तों में दी गई रिश्वत की रकम सीबीआई के अनुसार, यह रिश्वत कई किस्तों में दी गई। इसमें शादाब खान और पुष्पराज बजाज ने अहम भूमिका निभाई, जो संजीव हंस के सहयोगी बताए जाते हैं। आरोप है कि ये लोग रिश्वत की रकम लेने और उसे ठिकाने लगाने में मदद करते थे और आपस में कोड वर्ड के जरिए जानकारी साझा करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि 09 अगस्त 2019 को 15 लाख रुपये की रकम आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते से, जो विपुल बंसल के भाई मुकुल बंसल के नाम पर था, देवेंद्र सिंह आनंद के बैंक ऑफ महाराष्ट्र खाते में भेजी गई। देवेंद्र सिंह आनंद को संजीव हंस का करीबी बताया गया है। राशि की बंदरबांट में हवाला का भी सहारा इसके अलावा, 25 लाख रुपये हवाला के जरिए शादाब खान को नकद दिए गए, जबकि बाकी 60 लाख रुपये भी हवाला के माध्यम से शादाब खान और पुष्पराज बजाज तक पहुंचाए गए। करीब का कहना है कि इस पूरे मामले में आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं और अन्य संबंधित कानूनों के तहत अपराध बनता है। इस मामले में संजीव हंस, विपुल बंसल, अनुभव अग्रवाल, पुष्पराज बजाज, शादाब खान, देवेंद्र सिंह आनंद, मुकुल बंसल, ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जांच सीबीआई के इंस्पेक्टर अमन राणा को सौंपी गई है। प्राथमिकी में इनके भी नाम विपुल बंसल, निवासी – रुस्तमजी सीज़न्स, मधुसूदन कालेकर मार्ग, कला नगर, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र – अनुभव अग्रवाल, निवासी – फ्लैट संख्या 601, खटाऊ कंडोमिनियम, 15-ए, जे.
मेहता रोड, ऑफ नेपियन सी रोड, मालाबार हिल, मुंबई, महाराष्ट्र पुष्पराज बजाज, निवासी – सीडी-151, साल्ट लेक, बीडी मार्केट के निकट, कोलकाता। शादाब खान, निवासी – फ्लैट संख्या 405, चौथा तल, मयूरध्वज को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट लॉरेंस स्कूल के सामने, गीता कॉलोनी, दिल्ली देवेंद्र सिंह आनंद, निवासी – सी-504, मंत्री इटर्निटी, ओल्ड मुंबई–पुणे हाईवे, कुंदन नगर, कसारवाड़ी, पुणे। मुकुल बंसल, निवासी – 402, चौथा तल, पार्क लेन अपार्टमेंट्स, 26वां रोड, बांद्रा पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र – मैसर्स ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स, मुंबई। अन्य अज्ञात व्यक्ति।
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