रांची की पोक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के दोषी ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय को 5 साल की सजा सुनाई है, जबकि उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही, रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग की हत्या के मामले में तीन आरोपियों पर सेशन कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है।
राज्य ब्यूरो, रांची । पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के अभियुक्त ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय को सोमवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। उसपर दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने उसे उक्त आरोप में 18 मार्च को दोषी पाया था। सुनवाई के दौरान आरोपित को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपित को मामले को लेकर सदर पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में है। मामले में सुनवाई के दौरान पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोकर के रहने वाले टीचर पर सातवीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप था। 27 जनवरी 2025 की रात सभी विद्यार्थी को भेजकर अमरेंद्र राय ने उसे गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा। इसके बाद अश्लील हरकत करने लगे और गलत नीयत से अपनी ओर खींचते हुए लाइट बुझा दिया। छात्रा ने जब विरोध किया तो कहा कि यह सब सामान्य बात है। किसी तरह छात्रा वहां से भाग निकली और घटना की सारी जानकारी अपनी मम्मी और अन्य परिजनों को दी। परिजन शिक्षक अमरेंद्र के घर पहुंचे और उसे पकड़कर सदर थाना की पुलिस को सौंप दिया था। रेस्टोरेंट के संचालक की हत्या मामले में तीन पर कोर्ट का संज्ञान कांके थाना क्षेत्र में शेफ चौपाटी रेस्टोरेंट के संचालक विजय नाग की हत्या मामले में अब सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने हत्या व आर्म्स एक्ट की धाराओं में संज्ञान लेते हुए आरोपित कथित जमीन माफिया हरेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह और प्रशांत सिंह के खिलाफ मामले को मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। प्राथमिकी के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 की रात 11:30 बजे तीन बदमाश रेस्टोरेंट में घुसे और गलत ऑर्डर परोसने का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग से गाली-गलौज की और सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल नाग को रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद हत्या कांड का खुलासा हुआ। नाबालिग से जबरदस्ती मामले में दो बरी पोक्सो की विशेष अदालत ने लॉकडाउन में नाबालिग को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने अपने रूम में ले जाकर जबरदस्ती करने के आरोपित अंकित मिश्रा और उसका दोस्त आनंद मोहन राय को सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने बरियातू थाना में 20 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा कि घर से गुस्सा होकर दिल्ली में रहने वाली मौसी के यहां जाने के लिए निकली थी। रास्ते में खड़ी थी तो अंकित मिश्रा मिला और रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने बाइक में बैठाया। लेकिन वह अपने कमरे में ले गया और जबरदस्ती की। सुनवाई के दौरान पीड़िता और सूचक गवाही देने नहीं पहुंचे। जिसका लाभ आरोपितों को मिला। मारपीट मामले में तीन आरोपित बरी न्यायिक दंडाधिकारी कंचन कुमारी की अदालत ने सोमवार को घर में घुसकर हमला करने के मामले के तीन आरोपित लाल मोहन पातर, सोमवारी देवी और पार्वती देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसका लाभ आरोपितों को मिला। मामला 16 जून 2024 का है, जब सूचक ग्राम पातर ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और क्रिकेट बैट से हमला कर घायल कर दिया। इस संबंध में बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। अदालत द्वारा समन, वारंट सहित कई प्रयासों के बावजूद गवाह उपस्थित नहीं हुआ। सामूहिक गैंगरेप मामले में आरोपित को नहीं मिली जमानत अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने गैंगरेप के मामले में आरोपित मनोज पुरण की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित 12 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामला तमाड़ थाना से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। बाद में दशहरा मेला दिखाने के बहाने उसे बुलाकर कई आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और पांच दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। अदालत ने कहा कि अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और केवल हिरासत की अवधि के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।.
राज्य ब्यूरो, रांची। पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के अभियुक्त ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय को सोमवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। उसपर दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने उसे उक्त आरोप में 18 मार्च को दोषी पाया था। सुनवाई के दौरान आरोपित को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। आरोपित को मामले को लेकर सदर पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में है। मामले में सुनवाई के दौरान पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोकर के रहने वाले टीचर पर सातवीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप था। 27 जनवरी 2025 की रात सभी विद्यार्थी को भेजकर अमरेंद्र राय ने उसे गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा। इसके बाद अश्लील हरकत करने लगे और गलत नीयत से अपनी ओर खींचते हुए लाइट बुझा दिया। छात्रा ने जब विरोध किया तो कहा कि यह सब सामान्य बात है। किसी तरह छात्रा वहां से भाग निकली और घटना की सारी जानकारी अपनी मम्मी और अन्य परिजनों को दी। परिजन शिक्षक अमरेंद्र के घर पहुंचे और उसे पकड़कर सदर थाना की पुलिस को सौंप दिया था। रेस्टोरेंट के संचालक की हत्या मामले में तीन पर कोर्ट का संज्ञान कांके थाना क्षेत्र में शेफ चौपाटी रेस्टोरेंट के संचालक विजय नाग की हत्या मामले में अब सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा। न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने हत्या व आर्म्स एक्ट की धाराओं में संज्ञान लेते हुए आरोपित कथित जमीन माफिया हरेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह और प्रशांत सिंह के खिलाफ मामले को मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। प्राथमिकी के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 की रात 11:30 बजे तीन बदमाश रेस्टोरेंट में घुसे और गलत ऑर्डर परोसने का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग से गाली-गलौज की और सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल नाग को रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ। नाबालिग से जबरदस्ती मामले में दो बरी पोक्सो की विशेष अदालत ने लॉकडाउन में नाबालिग को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने अपने रूम में ले जाकर जबरदस्ती करने के आरोपित अंकित मिश्रा और उसका दोस्त आनंद मोहन राय को सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने बरियातू थाना में 20 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा कि घर से गुस्सा होकर दिल्ली में रहने वाली मौसी के यहां जाने के लिए निकली थी। रास्ते में खड़ी थी तो अंकित मिश्रा मिला और रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने बाइक में बैठाया। लेकिन वह अपने कमरे में ले गया और जबरदस्ती की। सुनवाई के दौरान पीड़िता और सूचक गवाही देने नहीं पहुंचे। जिसका लाभ आरोपितों को मिला। मारपीट मामले में तीन आरोपित बरी न्यायिक दंडाधिकारी कंचन कुमारी की अदालत ने सोमवार को घर में घुसकर हमला करने के मामले के तीन आरोपित लाल मोहन पातर, सोमवारी देवी और पार्वती देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसका लाभ आरोपितों को मिला। मामला 16 जून 2024 का है, जब सूचक ग्राम पातर ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और क्रिकेट बैट से हमला कर घायल कर दिया। इस संबंध में बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। अदालत द्वारा समन, वारंट सहित कई प्रयासों के बावजूद गवाह उपस्थित नहीं हुआ। सामूहिक गैंगरेप मामले में आरोपित को नहीं मिली जमानत अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने गैंगरेप के मामले में आरोपित मनोज पुरण की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित 12 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामला तमाड़ थाना से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपित ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। बाद में दशहरा मेला दिखाने के बहाने उसे बुलाकर कई आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और पांच दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। अदालत ने कहा कि अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और केवल हिरासत की अवधि के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी।
रांची पोक्सो सजा ट्यूशन टीचर रेस्टोरेंट संचालक हत्या मुकदमा अपराध
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