गोपालगंज में चरस तस्करी के एक मामले में तीन नेपाली तस्करों को अदालत ने दोषी ठहराया है। प्रत्येक तस्कर को दस साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक सख्त संदेश है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी की अदालत ने 2.65 क्विंटल चरस बरामदगी के करीब साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में तीन तस्करों को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीनों एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ललन द्विवेदी तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रूपेश तिवारी तौर अवधेश उपाध्याय की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को सजा काटने के लिए स्थानीय मंडल कारा भेज दिया गया। सजा प्राप्त करने वालों में नेपाल के परसा जिले के रामपुर गांव का विक्की कुमार श्रीवास्तव, रानीघाट वीरगंज के प्रकाश कुमार कुर्मी तथा मधुबन गांव के विनय कुमार सहनी शामिल हैं। बताया जाता है कि कुचायकोट थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने गुप्त सूचना के आधार पर 7 फरवरी 2021 को बलथरी चेकपोस्ट के पास जांच के क्रम में 16 बोरी में रखे गए 265 किलोग्राम चरस के साथ तीनों आरोपितों नेपाल के परसा जिले के रामपुर गांव का विक्की कुमार श्रीवास्तव, रानीघाट वीरगंज के प्रकाश कुमार कुर्मी तथा मधुबन गांव के विनय कुमार सहनी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- गया में वायु प्रदूषण चरम पर, AQI 234 तक पहुंचा; पिंक जोन में शामिल हुआ शहर यह भी पढ़ें- Bihar School: खंडहर स्कूलों की जल्द होगी मरम्मत; 49 जगह बनेंगे नए भवन, BSEIDC जारी करेगा टेंडर.
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