69000 शिक्षक भर्ती मामले पर मायावती ने कहा, सरकार अपना ईमानदार रुख अपनाए, छात्रों के साथ अन्याय न हो

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69000 शिक्षक भर्ती मामले पर मायावती ने कहा, सरकार अपना ईमानदार रुख अपनाए, छात्रों के साथ अन्याय न हो
69000 शिक्षक भर्तीसुप्रीम कोर्ट ने मेरिट लिस्ट पर रोक लगाईMayawati News
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी सहायक शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी न हो।बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक, मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से राज्य में इस फैसले का फायदा और नुकसान उठाने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट अब 25 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।69 हजार शिक्षक भर्ती मामला- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, अभ्यर्थियों को झटकागौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती-2019 में चयनित 69 हजार अभ्यर्थियों की सूची को रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। सरकार और अन्य संबंधितों को आदेश दिया गया कि तीन माह में नई सूची जारी कर दी जाए। हाई कोर्ट ने कहा नई चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। कहा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए, ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी न हो।बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान के मुताबिक, मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से राज्य में इस फैसले का फायदा और नुकसान उठाने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट अब 25 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।69 हजार शिक्षक भर्ती मामला- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, अभ्यर्थियों को झटकागौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती-2019 में चयनित 69 हजार अभ्यर्थियों की सूची को रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। सरकार और अन्य संबंधितों को आदेश दिया गया कि तीन माह में नई सूची जारी कर दी जाए। हाई कोर्ट ने कहा नई चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

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