सुप्रीम कोर्ट ने न्‍यूजक्लिक के संपादक को दिया रिहा करने का आदेश, UAPA में हुए थे गिरफ्तार, पुलिस की जल्‍दब...

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सुप्रीम कोर्ट ने न्‍यूजक्लिक के संपादक को दिया रिहा करने का आदेश, UAPA में हुए थे गिरफ्तार, पुलिस की जल्‍दब...
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लेकर कही बड़ी बात
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NewsClick Case: सुप्रीम कोर्ट ने न्‍यूजक्लिक के संस्‍थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्‍थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. पुरकायस्‍थ को UAPA की सख्‍त धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने पुलिस की जल्‍दबाजी पर भी सवाल उठाए हैं.

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने न्‍यूजक्लिक के संस्‍थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्‍थ को बड़ी राहत प्रदान की है. UAPA की सख्‍त धाराओं के तहत गिरफ्तार पुरकायस्‍थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने न्‍यूजक्लिक के एडिटर की रिहाई का आदेश सुनाते हुए पुलिस के तौर तरीकों को लेकर भी गंभीर टिप्‍पणी की है.

इससे पहले प्रबीर पुरकायस्‍थ की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त टिप्‍पणी की थी. शीर्ष अदालत ने कई सवाल उठाए थे. कोर्ट ने पूछा था कि दिल्‍ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्‍थ की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए ब‍िना मजिस्‍ट्रेट के सामने पेश करने में जल्‍दबाजी क्‍यों की? UAPA की सख्‍त धाराओं के तहत न्‍यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्‍थ को हिरासत में लिया गया था. वह सख्‍त कानून के प्रावधानों के तहत जेल में बंद थे. अब सुप्रलम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत प्रदान की है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बुधवार को प्रबीर पुरकायस्‍थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश्‍ दिया है. बता दें कि पुरकायस्थ पर राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीन से फंड हासिल करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. प्रबीर पुरकायस्‍थ ने यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को स्‍वीकार करते हुए उन्‍हें रिहा करने का आदेश दिया है. ‘चीन समर्थित’ न्‍यूजक्लिक वेबसाइट पर दिल्‍ली पुलिस का बड़ा एक्‍शन, 180 दिन में दाखिल की चार्जशीट पुलिस पर सवाल न्‍यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्‍थ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम के बेहद सख्‍त प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. पुरकायस्‍थ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. न्‍यूजक्लिक के संपादक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त पुरकायस्थ को पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया था. इसलिए प्रबीर पुरकायस्थ जमानत के हकदार हैं. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस की जल्‍दबाजी पर भी सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्‍थ के वकील को सूचित किए बगैर उन्‍हें मजिस्‍ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया गया.

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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लेकर कही बड़ी बात

 

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