राज्यसभा में ओबीसी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है, यह एक ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए विशेषकर इसलिए कि यह सीमा 30 साल पहले लागू की गई थी.
नई दिल्ली: Parliament Session: राज्यसभा ने 127वें संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है इसके तहत राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया है. सभी दलों ने इस बिल को समर्थन देने का ऐलान किया था.
लोकसभा पहले ही इस बिल को मंजूरी दे चुकी है. 127वां संविधान संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा और एक नया खंड 3 भी जोड़ेगा. इसके अलावा यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 366 और 338B में भी संशोधन कर सकेगा. 127वें संशोधन विधेयक को यह स्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राज्य और केंद्रसासित प्रदेश सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की"राज्य सूची" बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे.इससे पहले बिल पर हुई बहस के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'देर आए लेकिन दुरुस्त आए.' उन्होंने कहा कि सरकार को यह बिल पहले लेकर आना चाहिए था. उन्होंने कहा कि इस संविधान संशोधन बिल में आपने 50 फ़ीसदी आरक्षण कोटे की सीमा को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला है, जबकि इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि 75 से 80 फ़ीसदी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 50% की सीमा का उल्लंघन हो चुका है. सिंघवी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए राज्यों को एक कागजी दस्तावेज देकर अपनी पीठ थपथपाना चाह रही हैं. 127th Constitution amendment billOBC listRajya Sabhaटिप्पणियां पढ़ें देश-विदेश की ख़बरें अब हिन्दी में | कोरोनावायरस के लाइव अपडेट के लिए हमें फॉलो करें |
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