राजस्थान में 7 दिसंबर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्जाम होने वाला था। लेकिन परीक्षा से पहले ही हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका की सुनवाई के अनुसार अदालत ने आरपीएससी को यह निर्देश दिया है कि पहले इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी करे फिर परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 30 दिन का समय...
जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 परीक्षा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लिखित परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होने वाली थी लेकिन एग्जाम से ठीक चार दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी। यदुराज और कुछ अन्य अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी। पहले सिलेबस जारी करें - हाईकोर्टयाचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आरपीएससी पहले इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी करे। सिलेबस जारी करने के बाद परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाए। इसके बाद आयोग इस परीक्षा का आयोजन करें। आरपीएससी की ओर से सितंबर में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। विज्ञप्ति जारी करने के बाद आयोग की ओर से कोई नया सिलेबस जारी नहीं किया गया। इसे लेकर यदुराज सहित कुछ अन्य अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरपीएससी को सिलेबस जारी करने का आदेश देते हुए 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी। 574 पद, 92 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया आवेदनसितंबर में जारी इस विज्ञप्ति में 30 अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कुल 574 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 92 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। इस भर्ती की लिखित परीक्षा सभी संभाग मुख्यालयों यानी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में होनी थी। आरपीएससी की ओर से सातों संभागों में कुल 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 203 सरकारी और 95 प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था।.
जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 परीक्षा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लिखित परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होने वाली थी लेकिन एग्जाम से ठीक चार दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी। यदुराज और कुछ अन्य अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी। पहले सिलेबस जारी करें - हाईकोर्टयाचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि आरपीएससी पहले इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी करे। सिलेबस जारी करने के बाद परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाए। इसके बाद आयोग इस परीक्षा का आयोजन करें। आरपीएससी की ओर से सितंबर में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। विज्ञप्ति जारी करने के बाद आयोग की ओर से कोई नया सिलेबस जारी नहीं किया गया। इसे लेकर यदुराज सहित कुछ अन्य अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरपीएससी को सिलेबस जारी करने का आदेश देते हुए 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी। 574 पद, 92 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया आवेदनसितंबर में जारी इस विज्ञप्ति में 30 अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कुल 574 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 92 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। इस भर्ती की लिखित परीक्षा सभी संभाग मुख्यालयों यानी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में होनी थी। आरपीएससी की ओर से सातों संभागों में कुल 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें 203 सरकारी और 95 प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था।
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