बजट 2025 में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स रेजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सैलरी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये है, जिससे सैलरी क्लास की 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगा।
Budget 2025 : मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया गया है. इस ऐलान के मुताबिक, नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. सैलरी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये है, ऐसे में सैलरी क्लास की 12.
75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. आइए जानते हैं कि क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और सैलरीड कर्मचारी इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को एक खास राहत मिली हुई है. पेंशन पाने वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं. इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है. इसमें एक निश्चित अमाउंट नौकरी करने वाले व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम से घटाने की इजाजत है. इससे व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम घट जाती है, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है. किस सेक्शन के तहत मिलती है यह राहत? इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के प्रावधान को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि टैक्सपेयर्स की एनुअल इनकम कम हो या ज्यादा उन्हें एक निश्चित अमाउंट ही डिडक्ट करने की इजाजत है. इसलिए कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को इससे काफी राहत मिलती है. कब हुई थी शुरुआत? स्टैंडर्ड डिडक्शन की शुरुआत 1974 में हुई थी. लेकिन, बाद में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया था. यूनियन बजट 2018 में इसे फिर से शुरू किया गया था. न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी थी. हालांकि, यह डिडक्शन केवल न्यू टैक्स रिजीम में लागू है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में इसकी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सैलरीड टैक्सपेयर्स को औल्ड टैक्स रिजीम में केवल 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलता है. आईटीआर फाइलिंग के वक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड कर्मचारियों के लिए कटौती का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाती है. मान लीजिए कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये की ग्रॉस एनुअल सैलरी और 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो कर्मचारी की टैक्सेबल इनकम 9,25,000 रुपये होगी. आईटीआर फाइलिंग के वक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा किया जा सकता है. अच्छी बात यह है कि दूसरे डिडक्शन से अलग इस डिडक्शन का फायदा उठाने के लिए किसी तरह के डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मिलता होगा. इसे ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि कंपनी ने स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ देने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम तय की होगी.
BUDGET 2025 TAX REFORM STANDARD DEDUCTION INCOME TAX MIDDLE CLASS
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