कन्नौज में अदालत ने बच्चों की गवाही पर मां और उसके प्रेमी को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। शगीर नामक व्यक्ति का महिला के साथ अवैध संबंध था और उन्होंने महिला के पति को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। बच्चों ने अदालत में गवाही दी जिसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया...
जागरण संवाददाता, कन्नौज। पिता की हत्या करने में बच्चों की गवाही पर अदालत ने मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या के बाद से दोनों जेल में हैं। छिबरामऊ कोतवाली के कस्बा सिकंदरपुर के आजाद नगर निवासी राजू शर्मा ट्रक का बाडी मेकर था। साथ में काम करने वाला छिबरामऊ के जामा मस्जिद निवासी शगीर का उसकी पत्नी शिखा शर्मा से अवैध संबंध थे। आठ जून 2023 की दोपहर शगीर उसके घर पहुंचा था। शगीर ने पहले राजू शर्मा को शराब पिलाकर नशे में कर दिया। इसके बाद शिखा और शगीर ने राजू के साथ मारपीट की थी। शरीर पर 17 चोट के निशान पाए गए थे। शगीर ने शिखा के दुपट्टे से राजू का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए शगीर राजू की बाइक से शिखा और उसके तीन बच्चों को लेकर मेला दिखाने पहुंचा। घर पहुंचने पर एक कमरे में राजू की हत्या हो जाने को लेकर चीख-पुकार शुरू कर दी थी। मृतक के चाचा सुरेंद्र शर्मा ने शिखा और शगीर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी हरि प्रसाद ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान शिखा की 10 वर्षीय बेटी नंदनी और आठ वर्षीय बेटे ऋषभ ने कोर्ट में गवाही दी कि शगीर ने पिता को पहले शराब पिलाई थी। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। मां और शगीर बाइक से उन्हें मेला दिखाने गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बच्चों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने शिखा और उसके प्रेमी शगीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या के बाद से दोनों अभियुक्त जेल में हैं। मनुष्य तो झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां नहीं पति की हत्या को अंजाम देने वाली शिखा की मानीमऊ निवासी मां जयदेवी ने भी कोर्ट में गवाही दी है। इसमें कहा कि उसकी बेटी और शगीर निर्दोष हैं। दामाद राजू ने जमीन बिक्री करने से मना कर दिया था। इससे परिवार के लोगों ने ही हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस की छानबीन में शिखा और शगीर के खिलाफ कई साक्ष्य मिले थे। इससे अदालत ने कहा कि मनुष्य तो झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां नहीं।.
जागरण संवाददाता, कन्नौज। पिता की हत्या करने में बच्चों की गवाही पर अदालत ने मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। हत्या के बाद से दोनों जेल में हैं। छिबरामऊ कोतवाली के कस्बा सिकंदरपुर के आजाद नगर निवासी राजू शर्मा ट्रक का बाडी मेकर था। साथ में काम करने वाला छिबरामऊ के जामा मस्जिद निवासी शगीर का उसकी पत्नी शिखा शर्मा से अवैध संबंध थे। आठ जून 2023 की दोपहर शगीर उसके घर पहुंचा था। शगीर ने पहले राजू शर्मा को शराब पिलाकर नशे में कर दिया। इसके बाद शिखा और शगीर ने राजू के साथ मारपीट की थी। शरीर पर 17 चोट के निशान पाए गए थे। शगीर ने शिखा के दुपट्टे से राजू का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए शगीर राजू की बाइक से शिखा और उसके तीन बच्चों को लेकर मेला दिखाने पहुंचा। घर पहुंचने पर एक कमरे में राजू की हत्या हो जाने को लेकर चीख-पुकार शुरू कर दी थी। मृतक के चाचा सुरेंद्र शर्मा ने शिखा और शगीर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी हरि प्रसाद ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान शिखा की 10 वर्षीय बेटी नंदनी और आठ वर्षीय बेटे ऋषभ ने कोर्ट में गवाही दी कि शगीर ने पिता को पहले शराब पिलाई थी। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। मां और शगीर बाइक से उन्हें मेला दिखाने गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बच्चों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने शिखा और उसके प्रेमी शगीर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र कुमार ने बताया कि हत्या के बाद से दोनों अभियुक्त जेल में हैं। मनुष्य तो झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां नहीं पति की हत्या को अंजाम देने वाली शिखा की मानीमऊ निवासी मां जयदेवी ने भी कोर्ट में गवाही दी है। इसमें कहा कि उसकी बेटी और शगीर निर्दोष हैं। दामाद राजू ने जमीन बिक्री करने से मना कर दिया था। इससे परिवार के लोगों ने ही हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस की छानबीन में शिखा और शगीर के खिलाफ कई साक्ष्य मिले थे। इससे अदालत ने कहा कि मनुष्य तो झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां नहीं।
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