जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने 15 साल पुराने मामले में सेना के गनर राजन लाल को पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान 2004 में हुई हत्या के मामले में निचली अदालत ने राजन लाल को बरी कर दिया था जिसे उच्च न्यायालय ने पलट...
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 15 वर्ष पुराने एक हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सेना के एक गनर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने वर्ष 2004 में वैष्णो देवी यात्रा के दौरान पत्नी की हत्या के आरोपी राजन लाल की बरी होने की निचली अदालत की सजा को पलटते हुए राज्य की अपील को स्वीकार किया। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने सत्र न्यायाधीश, रियासी के आदेश को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने आरोपी राजन लाल को धारा 302 आरपीसी के तहत दोषमुक्त करार दिया था। उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने उन सेना अधिकारियों की गवाही को अनुचित ढंग से खारिज किया, जिनके समक्ष आरोपी ने स्वयं अपराध स्वीकार किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 32 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात राजन लाल अपनी पत्नी लवली मिश्रा के चरित्र पर शक करता था। 17 जून 2004 को अवकाश पर रहते हुए वह पत्नी को माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए ले गया था। बताया गया कि उसने पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और फिर भैरो मंदिर के समीप उसे खाई में धक्का दे दिया था। उसका शव नाले से बरामद हुआ था, जो शुरू में पहचान से बाहर था। बाद में आरोपित ने सेना अधिकारियों को दिए उसके इकबालिया बयान से मामला उजागर हुआ था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मेजर सीएस सिद्धू, लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस मतंग और सूबेदार विजय शंकर ने आरोपी के इकबालिया बयान पर स्पष्ट गवाही दी। पत्नी को खाई में गिरने के बाद छोड़ देना और किसी को सूचना न देना आरोपित की दोष सिद्धि को पुष्ट करता है। मृतका के सामान से मिले पत्रों में वैवाहिक कलह का उल्लेख था, जिसने हत्या के पीछे कारण को और स्पष्ट कर दिया। खंडपीठ ने राजन लाल को धारा 302 आरपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।.
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 15 वर्ष पुराने एक हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सेना के एक गनर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने वर्ष 2004 में वैष्णो देवी यात्रा के दौरान पत्नी की हत्या के आरोपी राजन लाल की बरी होने की निचली अदालत की सजा को पलटते हुए राज्य की अपील को स्वीकार किया। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने सत्र न्यायाधीश, रियासी के आदेश को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने आरोपी राजन लाल को धारा 302 आरपीसी के तहत दोषमुक्त करार दिया था। उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने उन सेना अधिकारियों की गवाही को अनुचित ढंग से खारिज किया, जिनके समक्ष आरोपी ने स्वयं अपराध स्वीकार किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 32 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात राजन लाल अपनी पत्नी लवली मिश्रा के चरित्र पर शक करता था। 17 जून 2004 को अवकाश पर रहते हुए वह पत्नी को माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए ले गया था। बताया गया कि उसने पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और फिर भैरो मंदिर के समीप उसे खाई में धक्का दे दिया था। उसका शव नाले से बरामद हुआ था, जो शुरू में पहचान से बाहर था। बाद में आरोपित ने सेना अधिकारियों को दिए उसके इकबालिया बयान से मामला उजागर हुआ था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मेजर सीएस सिद्धू, लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस मतंग और सूबेदार विजय शंकर ने आरोपी के इकबालिया बयान पर स्पष्ट गवाही दी। पत्नी को खाई में गिरने के बाद छोड़ देना और किसी को सूचना न देना आरोपित की दोष सिद्धि को पुष्ट करता है। मृतका के सामान से मिले पत्रों में वैवाहिक कलह का उल्लेख था, जिसने हत्या के पीछे कारण को और स्पष्ट कर दिया। खंडपीठ ने राजन लाल को धारा 302 आरपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Dd Wife Murder Case Life Imprisonment Army Gunner Vaishno Devi Murder Jammu Kashmir High Court Section 302 Rpc Murder Conviction 2004 Murder Case Rajn Lal Case Lovely Mishra Murder Jammu And Kashmir News
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
नहीं शुरू हुई मां वैष्णो देवी की यात्रा, इस वजह से फिर करनी पड़ी स्थगित; निराश होकर घर लौटने लगे श्रद्धालुमाता वैष्णो देवी Vaishno Devi Yatra भवन और यात्रा मार्ग पर भारी वर्षा के कारण यात्रा फिर से स्थगित कर दी गई है। श्राइन बोर्ड ने कहा कि मौसम और मार्ग की सुरक्षा का आकलन करने के बाद ही यात्रा शुरू होगी। कटड़ा पहुंचे श्रद्धालु मौसम बिगड़ने से निराश हैं। 26 अगस्त को भूस्खलन से 34 श्रद्धालुओं की मौत के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई...
Read more »
Maa Vaishno Devi Yatra: फिर रुकी वैष्णो देवी यात्रा, यूपी के भक्तों को अभी करना होगा इंतजार, जानें कब होगी शुरू?Maa Vaishno Devi Yatra: उत्तर प्रदेश के कई मां के दर्शन के लिए कटरा तक पहुंच गए हैं पर उनको निराशा हाथ लगी है क्योंकि माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा लगातार बारिश होने के कारण अगले आदेश तक फिर से स्थगित कर दी गई है. श्राइन बोर्ड ने शनिवार को यह जानकारी दी. जानिए कब शुरू हो सकती है यात्रा.
Read more »
श्री माता वैष्णो देवी के रूट पर मिलेगी वायरलेस सेट सेवा, नवरात्रि को लेकर एक्शन में श्राइन बोर्ड, कब शुरू होगी यात्रा?Vaishno Devi Yatra Update: माता वैष्णो देवी के भक्त पिछले 20 दिनों से यात्रा के शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पहले यात्रा के 14 सितंबर यानी रविवार से शुरू होने की बात सामने आई थी लेकिन इसे फिर स्थगित कर दिया गया है। इस बीच श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया...
Read more »
सूर्या ने जीत भारतीय सेना को समर्पित की: पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया; दुबई स्टेडियम में 'भारत मा...Slogans of Bharat Mata Ki Jai echoed in the stadium 1.
Read more »
ದಿನಭವಿಷ್ಯ 15-09-2025: ಸೋಮವಾರದಂದು ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಪಾತ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರSeptember 15 horoscope today: 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Read more »
बरेली में महिपाल गैंग के दो सगे भाई गिरफ्तार, 15-15 हजार रुपये का था इनामबरेली में क्राइम ब्रांच ने महिपाल गैंग के दो सगे भाइयों सलीम और अबरार को गिरफ्तार किया है। वे लोगों को फर्जी जमीन दिखाकर ठगी करते थे। सुरेश चंद्र गुप्ता की शिकायत पर 2023 में मामला दर्ज हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। क्राइम ब्रांच ने उन्हें बिल्वा मोड़ से गिरफ्तार किया। वे संगठित गिरोह बनाकर लोगों को ठगते...
Read more »
