नोएडा के रबूपुरा में 2005 के एक हत्या मामले में, घटना के समय नाबालिग रहे दो आरोपियों को 21 साल बाद तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है। किशोर न्याय बोर्ड ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मृतक कमल कुमार के चाचा ने बताया कि चार अन्य आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास हो चुका है, लेकिन वे जमानत पर...
जागरण संवाददाता, नोएडा। हत्या के वक्त नाबालिग दो आरोपितों को 21 वर्ष बाद तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कोतवाली रबूपुरा क्षेत्र के चांदपुर गांव में वर्ष 2005 में घटना हुई थी। घटना में आरोपित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। दो नाबालिग आरोपितों को किशोर न्याय बोर्ड ने तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। मृतक के चाचा बृजमोहन सिंह ने बताया कि उनका भतीजा कमल कुमार अपने बडे भाई के साथ पानी लगा रहा था। इसी दौरान कई लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। बडे भाई को वहां से भगा दिया। कमल सिंह को लाठी-डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दो नाबालिग समेत छह आरोपितों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हत्या में शामिल चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। उच्च न्यायालय से अब वे जमानत पर हैं। वहीं, दो आरोपित घटना के वक्त नाबालिग थे। इनका मामला किशोर न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन था। 21 वर्ष बाद न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार के कोर्ट ने दोनों नाबालिगों को सजा सुनाई है। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अरुण कुमार ने बताया कि इस मामले में मजबूती से पैरवी की गई थी। प्रधान मजिस्ट्रेट ने सभी तथ्यों और सबूतों को देखकर सजा सुनाई है। अब जमानत रद के लिए पीड़ित जाएंगे कोर्ट बृजमोहन ने बताया कि चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा 19 वर्ष पूर्व हो गई थी। एक वर्ष जेल में रहने के बाद सभी को जमानत मिल गई। हाई कोर्ट में याचिका स्वीकार नहीं हुई। नाबालिगों को सजा होने के बाद दोनों मामलों में एक साथ न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। यह भी पढ़ें- जेवर एयरपोर्ट का 'उड़ान' मंत्र: मुरादाबाद के पीतल से बिजनौर की नगीना कला तक, अब पूरी दुनिया देखेगी यूपी का दम!.
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