गंगा में रोजा-इफ्तार के 14 आरोपियों की जमानत खारिज: कोर्ट बोला- ये गंभीर अपराध है, जान-बूझकर आरती के समय कि...

Varanasi Ganga Iftar News

गंगा में रोजा-इफ्तार के 14 आरोपियों की जमानत खारिज: कोर्ट बोला- ये गंभीर अपराध है, जान-बूझकर आरती के समय कि...
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Varanasi Ganga Iftar accused bail hearing today. Follow court updates. आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर जिला जज सुनवाई करेंगे, पिछले तीन दिनों से इनकी याचिका पर तारीख दी जा रही है।

वाराणसी में नाव हाइजैक कर नाविक का अपहरण करने के बाद गंगा में इफ्तार करने वाले 14 आरोपियों की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। सभी को वापस जेल भेज दिया है। बता दें, गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में 14 आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए थे। सेशन आलोक कुमार की अमुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता के वकील नित्यानंद राय ने बताया- ये हम लोगों की बहुत बड़ी विजय है। कोर्ट ने कहा कि ये काम जान-बूझकर किया गया था। ये लोग कोई बच्चे नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस घाट पर उन लोगों ने ये किया, वो पछंगा घाट था। और वो गंगा आरती का समय था। जगह-जगह पूजा चल रही थी। ऐसे में बीच धारा में इस तरह का कृत्य करना गंभीर अपराध है। बता दें, आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर जिला जज सुनवाई की। पिछले तीन दिनों से इनकी याचिका पर तारीख दी जा रही थी। अब कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को आज कटघरे में बुलाया था। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में जेल में बंद 14 आरोपियों आजाद, आमिर, दानिश, मो.

अहमद, नेहाल, महफूज, अनस, अव्वल, तहसीम, मो. अहमद, नूर इस्माइल, तौसीफ, फैजान और समीर के अपराध पर वकील के साथ पेश होने को कहा था।वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी के मामले में सभी 14 आरोपी जेल में बंद हैं।पहले जानिए पूरा मामला बता दें कि काशी में सोमवार को गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई थी। इसमें आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी थी। इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा, तो हिंदूवादी संगठनों की नजर पड़ी। वीडियो में चिकन बिरयानी की बात सामने आते ही भाजपा और हिंदूवादी संगठन भड़क गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके 8 घंटे के भीतर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान बिरयानी परोसने वाले सभी युवक मदनपुरा इलाके के ताड़तल्ला के रहने वाले हैं। सभी एक ही खानदान के हैं। बाबू बीड़ी वाले के नाम से मशहूर घराने से कई युवक हैं। इनमें मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद, नूर इस्लाम और मोहम्मद फैजान एक ही घर के रहने वाले हैं। इन सब के साथ एक ही घर के आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, महफूज आलम और नेहाल अफरीदी के अलावा मोहम्मद अहमद, मोहम्मद तौसीफ, आमिर कैफी, मोहम्मद अनस और दानिश सैफी घाट पहुंचे थे। फिर नाव में इफ्तार पार्टी हुई थी। सभी की उम्र 19 से 25 साल के बीच है।आरोपियों की याचिका खारिज अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया- सेशन आलोक कुमार की अदालत में सुबह दो घंटे तक बहस चली थी। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे थे। कोर्ट ने सभी को सुना। इसके बाद 6 पन्ने का आदेश सुनाया। कोर्ट में सभी 14 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी विजय है। कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर माना है। इसमें जो दोनों नाविकों का बयान है कि 14 लोगों को हमने नाव में मटन-चिकन ले जाने के लिए मना किया था, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। वो सभी हमारी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती हमें गंगा जी की बीच धारा में ले गए। हिंदु धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। वो लोग मुद्दा गहराने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। कोर्ट ने कहा- ये काम जान-बूझकर किया गया था। ये लोग कोई बच्चे नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस घाट पर उन लोगों ने ये किया वो पछंगा घाट था। और वो गंगा आरती का समय था। जगह-जगह पूजा चल रही थी। ऐसे में बीच धारा में इस तरह का कृत्य करना गंभीर अपराध है। इफ्तार पार्टी मामले में 14 युवकों को जेल भिजवाने वाले अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी मिली थी।रोजेदारों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि रोजेदारों ने नाविक का अपहरण किया। फिर नाव हाईजैक कर इफ्तार पार्टी की। युवकों ने नाविक को धमकाकर बीच गंगा में नाव चलवाई थी। पार्टी के दौरान भी नाविक ने रोक-टोक की, लेकिन युवकों ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके अलावा इस इफ्तार पार्टी के फोटो-वीडियो बनाने का मतलब बनारस ही नहीं, देश-दुनिया को नया संदेश देना था। इससे पहले काशी में ऐसे रोजा इफ्तार कभी नहीं किया गया। वीडियो रील के बीच में मस्जिद को दिखाकर फिर गंगा को शूट किया गया। इसके बाद नाव पर सजे दस्तरखान को कई एंगल से शूट किया गया। बिरयानी के अलग से वीडियो बनाए, तो खुद को ताकतवर बताने की बात भी सामने आई है।बजड़े पर इफ्तार पार्टी करने और चिकन बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने के आरोप में गिरफ्तार युवकों पर शिकंजा और कस गया। मामले के मुख्य वादी और भाजयुमो महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। अधिवक्ता के अनुसार, 19 मार्च की शाम जब वह अदालत में बहस करने के बाद परिसर में पहुंचे, तो वहां 5-6 अज्ञात युवक रजत जायसवाल को जान से मारने की साजिश रच रहे थे। जब अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति जताई, तो आरोपियों ने उन्हें भी अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी।'अमिताभ बच्चन की भी एक किडनी है, कुछ नहीं होगा':8वीं पास सरगना ने MBA स्टूडेंट का ब्रेनवॉश किया, कानपुर में रात में होता था ऑपरेशन पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। घर में मां और एक बहन है। बहन की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। अपनी कॉलेज फीस भी जमा नहीं कर पा रहा था। मुझे अपना फ्यूचर अंधकार में जाता दिखाई दे रहा था। इस दौरान मुझे शिवम अग्रवाल मिला।भोपाल में बारिश, सीहोर में ओले गिरेकैथल में मानसून से पहले बाढ़ से बचाव की तैयारीप्रयागराज में देर रात आंधी के साथ तेज बारिशअलवर हॉस्पिटल में महिला की मौत, ससुराल वाले भागे

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