समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एमपी एमएलए कि विशेष अदालत ने किसानों से जबरन जौहर यूनिवर्सिटी ट्र्स्ट में जमीन मिलाने के मामले में दायर अर्जी खारिज कर दी है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को रामपुर कोर्ट से झटका मिला है. एमपी एमएलए विशेष अदालत शोभित बंसल की पीठ ने आजम खान पक्ष की ओर से दाखिल अर्जी को निरस्त कर दिया है. दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित 27 मामलों में खान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
आजमखान पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाने और हवालात में बंद करने की धमकी देकर जबरन जमीनें नाम कराई थी. इन मामलों में पुलिस की ओर से न्यायालय में अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए थे. लेकिन आजम खान पक्ष का यह कहना था कि यह सभी मामले एक प्रकृति के हैं और एक ही जैसी घटना से संबंधित हैं. इसलिए इन सब की सुनवाई एक साथ की जानी चाहिए. यह भी पढ़ें: आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में किया बरीकिसानों ने 2019 में किया था मुकदमाइस मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने आजम खान पक्ष की इस अर्जी को निरस्त कर दिया था. जिसको लेकर आजमखान पक्ष की तरफ से अर्जी दी गई थी. लेकिन अब इसे भी खारिज कर दिया गया है. ऐसे में इन सभी मामलों की सुनवाई अलग-अलग ही होगी. इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आलिया गंज के किसानों ने वर्ष 2019 में थाना अजीम नगर पर शिकायत दर्ज कराई थी.Advertisementजिसमें सभी 27 किसानों ने कहा था कि उनकी जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है. जमीन को ट्रस्ट में शामिल कराने के लिए आजमखान ने किसानों से जबरन अंगूठे लगवाए थे. साथ ही किसानों से मारपीट भी की गई थी. पूरे मामले को लेकर किसानों ने मुकदमा लिखवाया और न्यायालय में चार्ज शीट आने के बाद सभी अभियुक्तों की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया. जिसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया.यह भी पढ़ें: आजम खान पर 28 अगस्त को आएगा MP MLA कोर्ट का फैसला, आचार संहिता के उल्लंघन का केसइसको लेकर अभियुक्त मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्लाह आजम, तंजीन फातिमा और आले हसन की तरफ से प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि सभी मुकदमे एक ही घटना से संबंधित हैं. ऐसे में इन मुकदमों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए और एक मुकदमा चलाया जाए.इस प्रार्थना पत्र पर अभियोजन पक्ष की तरफ से आपत्ति की गई. जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट शोभित बंसल ने अर्जी खारिज कर दी. साथ ही शोभित बंसल ने कहा कि मामले की सुनवाई अलग-अलग ही होगी. ये भी देखें
Azam Khan Rampur SP Leader Azam Khan आजम खान एमपी एलए कोर्ट समाजवादी पार्टी
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
सिद्धारमैया को बड़ी राहत, फिलहाल नहीं होगी गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट का आदेशजमीन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है. फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
Read more »
आजम खान को बड़ी राहत, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में किया बरीसीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है.
Read more »
कोर्ट का सख्त संदेशदिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने BRS की नेता के.
Read more »
Delhi : केजरीवाल की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जमानत की मांग और गिरफ्तारी को दी है चुनौतीआबकारी घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत की मांग व गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
Read more »
Kejriwal Bail Hearing: केजरीवाल को अभी राहत नहीं, जमानत पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, जानें- कब आएगा आदेशKejriwal Bail Hearing News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
Read more »
SC: जिला न्यायालयों में शाम को नहीं लगेगी अदालत, वर्चुअल सुनवाई भी संभव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाSC: जिला न्यायालयों में शाम को नहीं लगेगी अदालत, वर्चुअल सुनवाई भी संभव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका evening district courts, virtual hearing is not possible, SC rejected the petition
Read more »
