US Court vs Trump: छंटनी पर अड़ी ट्रंप सरकार बोली- अदालत फैसला करे; वेनेजुएला के लोगों को मिला संरक्षण बरकरार

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से लिए गए दो बड़े फैसलों पर अब अदालतों ने रोक लगा दी है। इसमें पहला मामला फेडरल कर्मचारियों की बड़े स्तर पर की जा रही छंटनी से जुड़ा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से लिए गए दो बड़े फैसलों पर अब अदालतों ने रोक लगा दी है। इसमें पहला मामला फेडरल कर्मचारियों की बड़े स्तर पर की जा रही छंटनी से जुड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने सरकारी कामकाज को छोटा करने और कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए एक आदेश जारी किया था। लेकिन कैलिफोर्निया की जज सुसान इल्सटन ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी छंटनी के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। ट्रंप प्रशासन ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी प्रशासनिक टीम को संचालित करने का अधिकार संविधान के तहत है और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन और शहरों से जवाब मांगा है। बता दें कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 75,000 कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं या निकाले गए हैं। इससे बड़े पैमाने पर कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभागों के कामकाज पर असर पड़ा है। ये भी पढ़ें:- US: 'स्टील व एल्युमीनियम पर लगाया शुल्क सुरक्षा उपाय नहीं', अमेरिका ने WTO में भारत के दावे को किया खारिज.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से लिए गए दो बड़े फैसलों पर अब अदालतों ने रोक लगा दी है। इसमें पहला मामला फेडरल कर्मचारियों की बड़े स्तर पर की जा रही छंटनी से जुड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने सरकारी कामकाज को छोटा करने और कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए एक आदेश जारी किया था। लेकिन कैलिफोर्निया की जज सुसान इल्सटन ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी छंटनी के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। ट्रंप प्रशासन ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी प्रशासनिक टीम को संचालित करने का अधिकार संविधान के तहत है और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन और शहरों से जवाब मांगा है। बता दें कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 75,000 कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं या निकाले गए हैं। इससे बड़े पैमाने पर कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विभागों के कामकाज पर असर पड़ा है। ये भी पढ़ें:- US: 'स्टील व एल्युमीनियम पर लगाया शुल्क सुरक्षा उपाय नहीं', अमेरिका ने WTO में भारत के दावे को किया खारिज

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