केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने वाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों को लेकर भ्रामक दावे करने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों को लेकर भ्रामक दावे करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित वाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि संस्थान ने विज्ञापनों के जरिए चयनित अभ्यर्थियों का श्रेय इस तरह लिया है, जिससे छात्रों में गलत धारणा बनी कि सभी सफल उम्मीदवारों ने संस्थान के नियमित कोर्स से तैयारी की थी। सीसीपीए ने चेतावनी दी है कि कोचिग संस्थानों को अपने दावों में पूर्ण, पारदर्शी और सत्य जानकारी देनी होगी अन्यथा कार्रवाई जारी रहेगी। सिविल सेवा परीक्षा में हर वर्ष लगभग 11 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं। संस्थान ने 16 अप्रैल 2024 को परिणाम घोषित होते ही अपनी वेबसाइट पर दावा किया कि यूपीएससी सीएसई 2023 की 1016 रिक्तियों में से 645 से अधिक चयन उसके यहां से हुए हैं। टॉप-10 में 6, टॉप-50 में 35 और टॉप-100 में 64 चयन का भी दावा किया गया। संस्थान ने अपने विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों का प्रचार भी किया था। जांच में पाया गया कि जिन सफल अभ्यर्थियों को संस्थान ने अपना बताकर प्रचारित किया, उनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पहले ही पास कर चुके थे और अंतिम चरण की तैयारी के लिए सीमित मार्गदर्शन लेने पहुंचे थे। फिर भी संस्थान ने विज्ञापन में इन तथ्यों को छिपाकर दावा किया कि पूरी तैयारी उसी के मार्गदर्शन में हुई है। नामांकन रजिस्टरों में भी विसंगतियां पाई गईं। 431 नामांकन फार्म में दर्ज ही नहीं था कि छात्र किस कोर्स में दाखिल हुए थे। फार्म भरने की तिथि भी नहीं लिखा था। शुल्क रसीदें या अन्य प्रमाणिक दस्तावेज भी नहीं प्रस्तुत किए सीसीपीए ने कहा कि सच्ची बात छिपाना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि किसी सफल अभ्यर्थी ने संस्थान का कौन सा कोर्स किया था। इसके बिना दिखाया गया आंकड़ा वास्तविक सेवाओं के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। संस्थान ने पहली बार ऐसा झूठा दावा नहीं किया है। 2022 में भी इसी तरह के भ्रामक दावे पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। दोबारा ऐसा ही करने पर दंड की राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपये की गई। यह भी पढ़ें- भारत की पहली रोबोट-ड्रोन डिलीवरी गुरुग्राम में शुरू, बिना इंसान के घर आएगा सामान; बदल जाएगा शॉपिंग का अंदाज.
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