चंदौसी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुड्डू और संजय को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने दोनों पर 58-58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह भारतीय न्याय संहिता के तहत उत्तर प्रदेश की चौथी और मुरादाबाद मंडल की दूसरी सजा है। आरोपियों ने किशोरी को संभल से अगवा कर नोएडा और गुजरात ले जाकर...
जागरण संवाददाता, चंदौसी । किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले दो दोषियों को कोर्ट ने महज आठ दिन में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। संभल के जुनावई में 15 अक्टूबर 2025 की घटना में आरोपित गुड्डू और संजय ने किशोरी को अगवा कर पहले नोएडा और फिर गुजरात ले गए थे। पुलिस ने 12 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। 13 जनवरी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। महज आठ दिन में यानी, 20 जनवरी को कोर्ट ने आरोपितों को सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता का दावा है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रदेश की चौथी और मंडल की दूसरी सजा है। दोषियों पर 58-58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 15 अक्टूबर 2025 को अगवा हुई थी नाबालिग विशेष लोक अभियोजक पाक्सो आदित्य सिंह ने बताया कि जुनावई थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 15 अक्टूबर 2025 की शाम साढ़े पांच बजे करीब खेत में चारा काटने गई थी। काफी समय तक वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। उन्हें जानकारी मिली कि किशोरी को गुड्डू और संजय अपने बहनोई की बाइक पर जबरन बैठा कर ले गए हैं। जुनावई पुलिस ने 16 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। कई स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने 17 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर किशोरी को क्षेत्र के दबथरा तिराहे से बरामद कर लिया था। किशोरी ने पूछताछ में बताया कि गुड्डू और संजय उसे जबरन बाइक पर बैठाकर नोएडा ले गए। वहां बारी- बारी से दोनों ने दुष्कर्म किया। नोएडा और गुजरात लेकर घूमते रहे शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। फिर एक दिन आरोपित उसे गुजरात ले गए। वहां भी दोनों ने दुष्कर्म किया था। गुड्डू ने उससे जबरन शादी की। इसके बाद उसे लेकर वापस नोएडा आ गए। उसने किसी व्यक्ति का फोन लेकर अपने चाचा को भी सूचना दी। फिर एक दिन वह मौका पाकर आरोपितों के चंगुल से निकलकर 17 नवंबर को दबथरा चौराहे पर पहुंच गई। यहां मौजूद पुलिस को उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। इसके बाद 20 नवंबर को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपित गुड्डू और संजय को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेशकर रिमांड कराया।विवेचक संतोष कुमार ने पूरे प्रकरण की जांच कर आरोपितों के विरुद्ध 12 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 13 जनवरी को इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने गुड्डू और संजय को किशोरी से दुष्कर्म में दोषी करार दिया। इस जुर्म के लिए दोनों को बीस साल की जेल और 58-58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 89 दिन विवेचना, 50 पन्नों की चार्जशीट, 10 गवाह और 20 मिनट में सजा एक बार फिर जिला न्यायालय ने मात्र आठ दिन में ही सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध कर साबित कर दिया कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं विशेष लोक अभियोजक पाक्सो आदित्य सिंह का दावा है कि यह सजा प्रदेश में पहली है, जो बीएनएस कानून के तहत सबसे कम समय में दी गई है। प्रकरण की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि इस प्रकरण में 16 अक्टूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। फिर 89 दिन तक जांच जारी रही। विवेचक ने बताया कि आरोपितों के मोबाइल फोन बंद थे, ऐसे में दोनों को ट्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। 20 मिनट में प्रकरण सुनकर रचा इतिहास दोनों ही बात करने के लिए वाट्सएप काल का इस्तेमाल कर रहे थे। 20 नवंबर को आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आगे की जांच की और 12 जनवरी को न्यायालय में लगभग 50 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इस प्रकरण में छह पब्लिक के गवाह सहित 10 लोगों की गवाही हुई है और मंगलवार को करीब 20 मिनट में ही प्रकरण में सजा सुनाकर इतिहास रचा गया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बीएनएस की धाराओं में दुष्कर्म के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने गुरुवार को दूसरा फैसला सुनाया है। इससे पहले 17 नवंबर को बहजोई थाना क्षेत्र में हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उन्होंने चार्जशीट दाखिल होने के 10 दिन के अंदर फैसला सुनाया था। ज्ञात हो कि बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव का सोनू को किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा और 23 हजार के जुर्माने से दंडित किया था। इतना ही नहीं यह सजा प्रदेश में पहली भी है। जो, बीएनएस कानून के तहत सबसे कम समय में दी गई है। बोले पीड़ित- अब मिला न्याय बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपितों को सजा दिलवाने में संघर्ष करने वाले स्वजन खेती-किसानी करते हैं। मंगलवार को जब आरोपितों को सजा सुनाई गई तो वह भावुक हो गए और बोले कि अब बेटी को सही में न्याय मिला है। अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार मजबूती के साथ पैरवी कर रही है। विवेचना में मजबूत साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल होती है। उसी का नतीजा है कि कम समय में सजा सुनाई जा रही हैं। - केके बिश्नोई, एसपी, संभल। यह भी पढ़ें- संभल में गरजा बुलडोजर: 19 बीघा सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, 5 आलीशान मकान जमींदोज.
जागरण संवाददाता, चंदौसी । किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले दो दोषियों को कोर्ट ने महज आठ दिन में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। संभल के जुनावई में 15 अक्टूबर 2025 की घटना में आरोपित गुड्डू और संजय ने किशोरी को अगवा कर पहले नोएडा और फिर गुजरात ले गए थे। पुलिस ने 12 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। 13 जनवरी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। महज आठ दिन में यानी, 20 जनवरी को कोर्ट ने आरोपितों को सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता का दावा है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रदेश की चौथी और मंडल की दूसरी सजा है। दोषियों पर 58-58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 15 अक्टूबर 2025 को अगवा हुई थी नाबालिग विशेष लोक अभियोजक पाक्सो आदित्य सिंह ने बताया कि जुनावई थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 15 अक्टूबर 2025 की शाम साढ़े पांच बजे करीब खेत में चारा काटने गई थी। काफी समय तक वापस नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। उन्हें जानकारी मिली कि किशोरी को गुड्डू और संजय अपने बहनोई की बाइक पर जबरन बैठा कर ले गए हैं। जुनावई पुलिस ने 16 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। कई स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने 17 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर किशोरी को क्षेत्र के दबथरा तिराहे से बरामद कर लिया था। किशोरी ने पूछताछ में बताया कि गुड्डू और संजय उसे जबरन बाइक पर बैठाकर नोएडा ले गए। वहां बारी- बारी से दोनों ने दुष्कर्म किया। नोएडा और गुजरात लेकर घूमते रहे शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। फिर एक दिन आरोपित उसे गुजरात ले गए। वहां भी दोनों ने दुष्कर्म किया था। गुड्डू ने उससे जबरन शादी की। इसके बाद उसे लेकर वापस नोएडा आ गए। उसने किसी व्यक्ति का फोन लेकर अपने चाचा को भी सूचना दी। फिर एक दिन वह मौका पाकर आरोपितों के चंगुल से निकलकर 17 नवंबर को दबथरा चौराहे पर पहुंच गई। यहां मौजूद पुलिस को उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। इसके बाद 20 नवंबर को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपित गुड्डू और संजय को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेशकर रिमांड कराया।विवेचक संतोष कुमार ने पूरे प्रकरण की जांच कर आरोपितों के विरुद्ध 12 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 13 जनवरी को इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने गुड्डू और संजय को किशोरी से दुष्कर्म में दोषी करार दिया। इस जुर्म के लिए दोनों को बीस साल की जेल और 58-58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 89 दिन विवेचना, 50 पन्नों की चार्जशीट, 10 गवाह और 20 मिनट में सजा एक बार फिर जिला न्यायालय ने मात्र आठ दिन में ही सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध कर साबित कर दिया कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं विशेष लोक अभियोजक पाक्सो आदित्य सिंह का दावा है कि यह सजा प्रदेश में पहली है, जो बीएनएस कानून के तहत सबसे कम समय में दी गई है। प्रकरण की विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि इस प्रकरण में 16 अक्टूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। फिर 89 दिन तक जांच जारी रही। विवेचक ने बताया कि आरोपितों के मोबाइल फोन बंद थे, ऐसे में दोनों को ट्रेस करने में दिक्कत हो रही थी। 20 मिनट में प्रकरण सुनकर रचा इतिहास दोनों ही बात करने के लिए वाट्सएप काल का इस्तेमाल कर रहे थे। 20 नवंबर को आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आगे की जांच की और 12 जनवरी को न्यायालय में लगभग 50 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इस प्रकरण में छह पब्लिक के गवाह सहित 10 लोगों की गवाही हुई है और मंगलवार को करीब 20 मिनट में ही प्रकरण में सजा सुनाकर इतिहास रचा गया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बीएनएस की धाराओं में दुष्कर्म के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने गुरुवार को दूसरा फैसला सुनाया है। इससे पहले 17 नवंबर को बहजोई थाना क्षेत्र में हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उन्होंने चार्जशीट दाखिल होने के 10 दिन के अंदर फैसला सुनाया था। ज्ञात हो कि बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव का सोनू को किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा और 23 हजार के जुर्माने से दंडित किया था। इतना ही नहीं यह सजा प्रदेश में पहली भी है। जो, बीएनएस कानून के तहत सबसे कम समय में दी गई है। बोले पीड़ित- अब मिला न्याय बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपितों को सजा दिलवाने में संघर्ष करने वाले स्वजन खेती-किसानी करते हैं। मंगलवार को जब आरोपितों को सजा सुनाई गई तो वह भावुक हो गए और बोले कि अब बेटी को सही में न्याय मिला है। अपराध करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार मजबूती के साथ पैरवी कर रही है। विवेचना में मजबूत साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल होती है। उसी का नतीजा है कि कम समय में सजा सुनाई जा रही हैं। - केके बिश्नोई, एसपी, संभल। यह भी पढ़ें- संभल में गरजा बुलडोजर: 19 बीघा सरकारी जमीन से हटा अवैध कब्जा, 5 आलीशान मकान जमींदोज
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