अरावली की पहाड़ियों या फॉरेस्ट क्षेत्र को कोई नुकसान हुआ तो खट्टर सरकार के लिए बढ़ सकती है मुसीबत
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार ने निर्माण की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया और अरावली की पहाड़ियों या फॉरेस्ट क्षेत्र को कोई नुकसान पहुंचाया, तो वह खुद मुसीबत में होगी.
जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने यह सख्त टिप्पणी उस समय की जब हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह कोर्ट को इस बात से संतुष्ट करेंगे कि पंजाब भूमि संरक्षण कानून-1900 में संशोधन किसी की मदद के लिए नहीं किए गए हैं. न्यायालय ने सख्त लहजे में तुषार मेहता से कहा, ‘हमारा सरोकार अरावली को लेकर है. अगर आपने अरावली या कांत एन्क्लेव के साथ कुछ किया, तो फिर आप ही मुसीबत में होंगे. यदि आपने फॉरेस्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ की, तो आपकी मुसीबत बनेगी.’इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने एक मार्च को भूमि संरक्षण कानून में संशोधन करने के लिए हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि न्यायालय की अनुमति के बगैर सरकार इस पर काम नहीं करेगी. आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा ने 27 फरवरी को भूमि संरक्षण कानून में संशोधन कररके हजारों एकड़ फॉरेस्ट भूमि क्षेत्र गैर वानिकी और रियल इस्टेट की गतिविधियों के लिए खोल दिया था. ये इलाका एक सदी से भी अधिक समय से इस कानून के तहत संरक्षित था. राज्य की विधानसभा ने विपक्षी दलों के सदस्यों के जबर्दस्त विरोध और बहिष्कार के बीच ये संशोधन पारित हुआ था. समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि पंजाब भूमि संरक्षण विधेयक-2019 समय की मांग है. यह कानून काफी पुराना है और इस दौरान काफी बदलाव हो चुके हैं. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल में बताया कि राज्य विधानसभा में विधेयक जरूरत पारित हो गया है, लेकिन यह अभी कानून नहीं बना है. उन्होंने कहा, 'मीडिया में दावा किया जा रहा है कि सूबे की सरकार ने ये संशोधन रियल इस्टेट डेवलपर्स के लिए किया है, जो सही नहीं है. मेहता ने कहा, ‘मैंने संशोधनों को देखा है. इसमें ऐसा नहीं कहा गया है, जैसा कि मीडिया बता रही है. यह मामला जब सुनवाई के लिए आएगा, तो मैं कोर्ट को संतुष्ट करने में सफल होऊंगा कि ये संशोधन किसी की मदद के लिए नहीं हैं.’
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