Pakistan News Today: विशेष एनआईए कोर्ट ने आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. यह कार्रवाई साल 2012 के बडगाम टेरर केस के तहत की गई है. कोर्ट ने पाया कि सलाहुद्दीन पाकिस्तान भागकर गिरफ्तारी से बच रहा है. जांच अधिकारी के सबूतों ने उसे आतंकी गतिविधियों से सीधे जोड़ा है. अब पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का सख्त आदेश दिया गया है.
नई दिल्ली. आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष एनआईए अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है.
यह वारंट साल 2012 के एक पुराने आतंकी मामले में जारी किया गया है. सलाहुद्दीन लंबे समय से पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा है और वहां से भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा है. अदालत ने ट्रायल इन एब्सेंटिया का आदेश दिया है, जिसके तहत गैर-हाजिरी में भी उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा और सजा दी जाएगी. कोर्ट के इस सख्त रुख से साफ है कि अब विदेश में छिपे आतंकियों पर भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है. जांच अधिकारी द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सलाहुद्दीन को आतंकी गतिविधियों में सीधे तौर पर संलिप्त पाया है. 2012 के आतंकी मामले में बढ़ा कानूनी शिकंजा यह पूरा मामला साल 2012 का है जो बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. इस केस में सैयद सलाहुद्दीन पर गैर-कानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है. इसके अलावा उस पर आरपीसी की धारा 506 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं. विशेष न्यायाधीश ने जांच के दौरान पाया कि सलाहुद्दीन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि वह आतंकी नेटवर्क का हिस्सा रहा है. वह घाटी में अस्थिरता पैदा करने की साजिश रचता रहा है. अब पुलिस को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है. UAPA की इन गंभीर धाराओं में दर्ज है केस अदालत ने पाया कि सलाहुद्दीन के खिलाफ यूएपीए की धारा 13, 18, 20 और 39 के तहत गंभीर अपराध बनते हैं. ये धाराएं मुख्य रूप से आतंकी साजिश रचने, आतंकी संगठन का सदस्य होने और उन्हें सहायता प्रदान करने से संबंधित हैं. जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि सलाहुद्दीन वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहा है. वह लगातार भारतीय कानून और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान उसे संरक्षण दे रहा है, जिससे वह वहां सुरक्षित महसूस करता है. हालांकि भारतीय अदालतों ने अब उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को और तेज कर दिया है. ट्रायल इन एब्सेंटिया की ओर कदम विशेष अदालत ने सीआरपीसी की धारा 73 का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस को निर्देश दिए हैं. पुलिस को सलाहुद्दीन को गिरफ्तार कर एफआईआर संख्या 331/2012 के तहत कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा. यदि वह गिरफ्तार नहीं होता है तो उसके खिलाफ ‘ट्रायल इन एब्सेंटिया’ यानी उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की तैयारी है. इसके लिए आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी. यह कदम उन आतंकियों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सीमा पार बैठकर भारत को दहलाने का सपना देखते हैं.
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