Explainer: पॉलिसी खरीदते समय जो दिया जाएगा वचन, कंपनी को निभाना ही होगा; खामी निकालकर बच निकलने का रास्‍ता बंद!

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Explainer: पॉलिसी खरीदते समय जो दिया जाएगा वचन, कंपनी को निभाना ही होगा; खामी निकालकर बच निकलने का रास्‍ता बंद!
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New Insurance Bill: सरकार की तरफ से इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी लेने वालों की जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए नया इंश्‍योरेंस ब‍िल पास क‍िया गया है. इस इंश्‍योरेंस ब‍िल के जर‍िये सरकार ने IRDAI को मजबूती देने के साथ ही पॉल‍िसी लेने वालों के ह‍ितों को भी ध्‍यान में रखा है.

Sabka Bima Sabki Raksha Bill: इंश्‍योरेंस पॉलिसी लेने वाले कस्‍टमर को अक्‍सर क्‍लेम या प्रीम‍ियम को लेकर श‍िकायत रहती है. सोशल मीड‍िया पर ऐसी तमाम श‍िकायतों की भरमार म‍िल जाएगी, ज‍िसमें पॉलिसी लेने वाले मिस-सेल‍िंग, ह‍िडन कमीशन, क्लेम में देरी और कंपनियों के रवैये से परेशान हैं.

लेक‍िन अब सबका बीमा, सबकी रक्षा बिल 2025 से यह तस्‍वीर बदलने वाली है. जी हां, अब इंश्‍योरेंस कंपनी या इंश्‍योरेंस एजेंट पॉल‍िसी बेचते समय आपसे जो वादा करेगा, उसे उसको हर हाल में पूरा करना ही होगा. अब खाम‍ियां न‍िकालकर इंश्‍योरेंस क्‍लेम देने से इनकार नहीं क‍िया जा सकेगा. लोकसभा में मंगलवार को पास क‍िये गए इस बिल में पॉलिसीहोल्‍डर के ह‍ितों को सबसे ऊपर रखा गया है. कस्‍टमर के ल‍िए गेम चेंजर साबित होंगे बदलाव नए ब‍िल के आधार पर तीन बड़े बदलाव गेम चेंजर साब‍ित होंगे. इसमें गलत कमाई की वापसी, स्‍टॉन्‍ग स‍िक्‍योर‍िटी स‍िस्‍टम और कमीशन की ल‍िमि‍ट आद‍ि पर क‍िये गए बदलाव कस्‍टमर के ल‍िए गेम चेंजर साबित होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा है क‍ि इस कानून के जर‍िये इंश्योरेंस सेक्‍टर में पारदर्श‍िता आएगी और गलत तरीके से पैसे कमाने पर रोक लगेगी. गलत कमाई पर लगेगी लगाम नए ब‍िल की सबसे बड़ी ताकत यही है क‍ि इरडा को डिस्गॉर्जमेंट का अधिकार होगा. यानी यद‍ि कोई इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट न‍ियमों को दरक‍िनार कर प्रॉफिट कमा रहा है...तो इस पैसे को वापस लिया जाएगा. पहले कंपन‍ियां इस तरह की कमाई पर केवल जुर्माना भरकर बच जाती थीं, लेक‍िन अब ऐसा नहीं होगा. यह बदलाव गलत कामों को रोकने के ल‍िए मजबूत हथियार है. अब इरडा को पहले के मुकाबले ज्‍यादा ताकत दी गई है. 10 करोड़ तक का लगेगा जुर्माना ब‍िल के तहत IRDAI को ज्‍यादा मजबूती दी गई है और जुर्माने को सख्‍त क‍िया गया है. जुर्माने की राश‍ि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक कर दी गई है. इसे इंटरमीडियरी पर भी लागू क‍िया जाएगा. गलत तरीके से वसूले गए पैसे पॉल‍िसीहोल्‍डर की स‍िक्‍योर‍िटी पर यूज होंगे. वित्त मंत्री के अनुसार ज्‍यादा पेनाल्‍टी से कंपनियां न‍ियमों को मानने के ल‍िए बाध्‍य होंगी. न‍ियम के बेहतर होने का फायदा हर मायने में पॉल‍िसीहोल्‍डर को म‍िलेगा. मिस-सेलिंग पर भी लगेगी लगाम अभी एजेंट अपने कमीशन के चक्‍कर में आपसे ऐसे तमाम वायदे कर देता है, जो असल में पॉल‍िसी में होते ही नहीं हैं. इसे रोकने के ल‍िए अब कमीशन पर कैप‍िंग लगाने का फैसला क‍िया है. इसके अलावा पॉल‍िसी की मिस-सेलिंग रोकने के लिए IRDAI अब एजेंट्स और इंटरमीडियरी के कमीशन, रिवार्ड पर ल‍िम‍िट लगा सकेगा. नए न‍ियम के तहत पॉल‍िसी की ब‍िक्री करने पर कमीशन क‍ितना हो और कैसे द‍िया जाए, इसकी जानकारी पब्‍ल‍िकली करनी होगी. इन कदम से एजेंट्स का फोकस पॉलि‍सी की ब‍िक्री से हटकर कस्‍टमर के ह‍ित पर फोकस हो सकेगा. इंश्‍योरेंस एजेंट के ल‍िये भी आसान हुए न‍ियम नए न‍ियम के तहत इंटरमीडियरी यानी इंश्‍योरेंस एजेंट या ब्रोकर के एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद सर्व‍िस जारी रहेगी, बार-बार र‍िन्‍यूअल की झंझट नहीं रहेगी. इनवेस्‍टमेंट को बढ़ावा देने के ल‍िए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में छूट दी जाएगी. इस ब‍िल के बनने से इंश्योरेंस को कस्‍टमर फोकस्‍ड क‍िया जाएगा. अब पॉल‍िसीहोल्‍डर कमजोर नहीं रहेगा, पहले के मुकाबले उसका पक्ष मजबूत होगा. 100 प्रत‍िशत एफडीआई को मंजूरी इंश्‍योरेंस सेक्‍टर को बढ़ावा देने के ल‍िए सरकार की तरफ से एफडीआई की 74 फीसदी वाली ल‍िमिट हो हटा द‍िया गया है. अब कोई भी व‍िदेशी कंपनी भारत में इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में 100 फीसदी न‍िवेश कर सकेगी. इससे व‍िदेशी कंपन‍ियों की एंट्री आसान होगी. इस ल‍िम‍िट को हटाए जाने के बाद बेहतर टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स बाजार में आएंगे. एलआईसी को ज्यादा ऑपरेशनल आजादी म‍िल सकेगी और फैसले लेने में तेजी आएगी. रेगुलेशन बनाने का प्रोसेस स्टैंडर्ड होगा.

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