बालीवुड एक्टर शाहरुख खान के बंगले का रिनोवेशन चल रहा है. कथित तौर पर CRZ एक्ट उल्लंघन की शिकायत मिलने पर बीएमसी और वन विभाग ने निरीक्षण किया.
Coastal Regulation Zone Act : मशहूर एक्टर शाहरुख खान के बांद्रा बैंडस्टैंड में समुद्र के सामने स्थित बंगले मन्नत का रिनोवेशन चल रहा है. मुंबई के शहरी निकाय, बृहन्मुंबई नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों ने कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट के कथित उल्लंघन की शिकायत के बाद मन्नत का निरीक्षण किया है.
सूत्रों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जांच की कि क्या अभिनेता के बंगले के आसपास बिना आवश्यक अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान के 27,000 वर्ग फुट के बंगले मन्नत में वर्तमान में छह मंजिलें हैं. जिसमें दो और मंजिलें जोड़कर एनेक्सी का विस्तार करने की योजना है. रिनोवेशन का काम दो साल तक किया जाएगा. शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान और अपने तीन बच्चों आर्यन, सुहाना और अबराम के साथ अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं. फिलहाल वह पाली हिल में एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट में किराये पर रह रहे हैं, जो मन्नत से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है. मन्नत के रिनोवेशन को लेकर वह कई बार लोगों के निशाने पर आ चुके हैं. अब रिपोर्ट मिली है कि मन्नत में जाकर बीएमसी के अधिकारियों ने रिनोवेशन की जांच की. ये भी पढ़ें- Explainer: इजरायल-ईरान संघर्ष से बाहर क्यों है हिज़्बुल्लाह, हैरतभरी है उसकी चुप्पी शाहरुख खान के मन्नत में अवैध निर्माण? बीएमसी को शिकायत मिली थी कि बंगले के रेनोवेशन में कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी कथित उल्लंघनों की जांच के लिए वहां पहुंचे थे. मन्नत एक ग्रेड III लिगेसी स्ट्रक्चर है. रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची और शाहरुख खान के कर्मचारियों से मुलाकात की. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि सभी आवश्यक नवीनीकरण परमिट और सहायक दस्तावेज जमा किए जाएंगे. शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने कहा, “कोई शिकायत नहीं है. सभी काम दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं.” ये भी पढ़ें– Explainer: मिसाइल की भी होती है एक्सपायरी, जानिए कितने दिनों के बाद हो जाती हैं खराब क्या कहा एक्टर की मैनेजर पूजा ददलानी ने इस बीच शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने रेनोवेशन साइट पर अवैध गतिविधियों के दावों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, “कोई शिकायत नहीं है. सभी काम दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं.” दूसरी ओर, वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “हमें नवीनीकरण की अनुमति के बारे में शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक टीम ने साइट का निरीक्षण किया। निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी.” दरअसल, यह दावा किया जा रहा है कि मन्नत पहुंचे बीएमसी अधिकारी सिर्फ वन अधिकारियों का समर्थन करने आए थे. ये भी पढ़ें- Explainer: क्या करिश्मा के बच्चे होंगे संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदार, क्या कहता है कानून क्यों छिड़ा मन्नत के रिनोवेशन पर विवाद बार एंड बेंच के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ जब सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने मन्नत में रिनोवेशन के लिए मंजूरी देने में महाराष्ट्र के अधिकारियों पर आरोप लगाया. संतोष ने शाहरुख और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के खिलाफ एनजीटी में अपील की, जिसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट की सुरक्षा में उल्लंघन का आरोप लगाया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि एक्टर ने सामूहिक आवास के लिए बने बारह 1-बीएचके फ्लैटों को एक ही परिवार के लिए एक घर में मिलाकर धोखाधड़ी की है. शाहरुख खान 2001 में अपने परिवार के साथ मन्नत में रहने आए थे. इस प्रॉपर्टी को मूल रूप से विला विएना कहा जाता था. उसी साल इसे शाहरुख ने खरीदा था. ये भी पढ़ें- Explainer: क्या होते हैं क्लस्टर बम, जो ईरान ने इजरायल पर दागे, किस तरह मचाते हैं तबाही क्या है कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट CRZ को ‘पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986’ के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा फरवरी-1991 में अधिसूचित किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य देश के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को नियमित करना है. तटीय क्षेत्र का हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक का क्षेत्र और साथ ही खाड़ी, एस्चूरिज, बैकवॉटर और नदियों के किनारों को CRZ क्षेत्र माना गया है, लेकिन इसमें महासागर को शामिल नहीं किया गया है. इसके अंतर्गत तटीय क्षेत्रों को निम्नलिखित चार भागों में बांटा गया है- CRZ -1 : यह कम और उच्च ज्वार लाइन के बीच का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो तट के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है. ये भी पढ़ें- आखिर कौन सी पढ़ाई करने ईरान जाते हैं भारतीय छात्र, कितने अच्छे हैं इस्लामिक देश के कॉलेज CRZ – 2: यह क्षेत्र तट के किनारे तक फैला हुआ होता है. CRZ – 3: इसके अंतर्गत CRZ 1 और 2 के बाहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं. इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित कुछ खास गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है. CRZ – 4: यह जलीय क्षेत्र में क्षेत्रीय सीमा तक फैला हुआ है. इस क्षेत्र में मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की अनुमति है.
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