1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। देश में 11 करोड़ से अधिक लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। इससे हर महीने दो लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है।
नई दिल्ली: नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम ों में भी बदलाव होने जा रहा है। देश में 11 करोड़ से अधिक एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और हर महीने दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 और ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत इनकम टैक्स विभाग आपके क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर करीबी नजर रख सकता है। जानिए 1 अप्रैल से क्या-क्या बदल सकता है।एक अप्रैल से आपका क्रेडिट कार्ड केवल पेमेंट टूल नहीं रह जाएगा। यह आपके टैक्स प्रोफाइल से जुड़ा एक मजबूत फाइनेंशियल दस्तावेज बन जाएगा। अगर आपकी इनकम, खर्च और टैक्स फाइलिंग में कोई अंतर नहीं है तो आपको नए नियमों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका खर्च ज्यादा है और रिपोर्टेड इनकम कम है तो आप टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं।डेडलाइन से एक दिन पहले टैक्सपेयर्स को मिला 'गलत' मेल, इनकम टैक्स विभाग ने मानी गलतीहाई वैल्यू ट्रांजैक्शनक्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग को लेकर है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर किसी यूजर ने एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड से ₹10 लाख या उससे ज्यादा का भुगतान किया है तो आपका बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे सकता है। साथ ही तय लिमिट से ज्यादा विदेशी खर्च पर भी विभाग की नजर रहेगी। ₹1 लाख या उससे ज्यादा कैश लेनदेन पर भी और ज्यादा नजर रहेगी। साफ है कि अगर आपका खर्च आईटीआर ने दिखाई गई इनकम से ज्यादा रहता है तो आपको नोटिस आ सकता है। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम ों में भी बदलाव होने जा रहे हैं देश में अभी 11 करोड़ से अधिक एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर हैं हर महीने दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है अब इनकम टैक्स विभाग आपके लेनदेन पर करीबी नजर रखेगा बैंक 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च की रिपोर्टिंग कर सकता हैपैन-क्रेडिट कार्ड लिंकिंगड्राफ्ट नियमों के अनुसार दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि पैन को क्रेडिट कार्ड से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। 1 अप्रैल के बाद बैंक बिना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। साथ ही आपको अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड को भी पैन से लिंक कराना होगा। इस तरह क्रेडिट कार्ड आपकी टैक्स आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। इतना ही नहीं अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं है, तो उसे पैन बनवाते समय एड्रेस प्रूफ के रूप में दिया जा सकता है।मारुति सुजुकी को मिला करीब ₹5786 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, शेयर तो चढ़ गएटैक्स भरने के लिए मान्यक्रेडिट कार्ड के साथ आपको एक और विकल्प मिल सकता है। अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए इनकम टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब तक केवल डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए ऐसा किया जा सकता था। अब क्रेडिट कार्ड को भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के लिए मान्यता दी जा चुकी है। लेकिन बैंक इस पर प्रोसेसिंग फीस ले सकता है और अगर आपने समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है।कंपनी का क्रेडिट कार्डअगर आप अपनी कंपनी की तरफ से दिया गया क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो नए नियमों का आप पर ज्यादा असर हो सकता है। अप्रैल से कंपनी के कार्ड से किए गए पर्सनल खर्च को टैक्स योग्य लाभ माना जा सकता है। हालांकि अगर खर्च पूरी तरह आधिकारिक काम के लिए किया गया है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको बिलों को संभालकर रखना होगा।.
नई दिल्ली: नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। देश में 11 करोड़ से अधिक एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और हर महीने दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है। इनकम टैक्स एक्ट, 2025 और ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत इनकम टैक्स विभाग आपके क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर करीबी नजर रख सकता है। जानिए 1 अप्रैल से क्या-क्या बदल सकता है।एक अप्रैल से आपका क्रेडिट कार्ड केवल पेमेंट टूल नहीं रह जाएगा। यह आपके टैक्स प्रोफाइल से जुड़ा एक मजबूत फाइनेंशियल दस्तावेज बन जाएगा। अगर आपकी इनकम, खर्च और टैक्स फाइलिंग में कोई अंतर नहीं है तो आपको नए नियमों से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका खर्च ज्यादा है और रिपोर्टेड इनकम कम है तो आप टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं।डेडलाइन से एक दिन पहले टैक्सपेयर्स को मिला 'गलत' मेल, इनकम टैक्स विभाग ने मानी गलतीहाई वैल्यू ट्रांजैक्शनक्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग को लेकर है। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अगर किसी यूजर ने एक फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड से ₹10 लाख या उससे ज्यादा का भुगतान किया है तो आपका बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे सकता है। साथ ही तय लिमिट से ज्यादा विदेशी खर्च पर भी विभाग की नजर रहेगी। ₹1 लाख या उससे ज्यादा कैश लेनदेन पर भी और ज्यादा नजर रहेगी। साफ है कि अगर आपका खर्च आईटीआर ने दिखाई गई इनकम से ज्यादा रहता है तो आपको नोटिस आ सकता है। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं देश में अभी 11 करोड़ से अधिक एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर हैं हर महीने दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है अब इनकम टैक्स विभाग आपके लेनदेन पर करीबी नजर रखेगा बैंक 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च की रिपोर्टिंग कर सकता हैपैन-क्रेडिट कार्ड लिंकिंगड्राफ्ट नियमों के अनुसार दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि पैन को क्रेडिट कार्ड से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है। 1 अप्रैल के बाद बैंक बिना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। साथ ही आपको अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड को भी पैन से लिंक कराना होगा। इस तरह क्रेडिट कार्ड आपकी टैक्स आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। इतना ही नहीं अगर आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं है, तो उसे पैन बनवाते समय एड्रेस प्रूफ के रूप में दिया जा सकता है।मारुति सुजुकी को मिला करीब ₹5786 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, शेयर तो चढ़ गएटैक्स भरने के लिए मान्यक्रेडिट कार्ड के साथ आपको एक और विकल्प मिल सकता है। अब आप क्रेडिट कार्ड के जरिए इनकम टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब तक केवल डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए ऐसा किया जा सकता था। अब क्रेडिट कार्ड को भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के लिए मान्यता दी जा चुकी है। लेकिन बैंक इस पर प्रोसेसिंग फीस ले सकता है और अगर आपने समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है।कंपनी का क्रेडिट कार्डअगर आप अपनी कंपनी की तरफ से दिया गया क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो नए नियमों का आप पर ज्यादा असर हो सकता है। अप्रैल से कंपनी के कार्ड से किए गए पर्सनल खर्च को टैक्स योग्य लाभ माना जा सकता है। हालांकि अगर खर्च पूरी तरह आधिकारिक काम के लिए किया गया है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको बिलों को संभालकर रखना होगा।
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