AI समिट 'शर्टलेस' प्रदर्शन केस: युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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AI समिट 'शर्टलेस' प्रदर्शन केस: युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
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पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार 10 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। पुलिस ने एक आरोपी सिद्धार्थ की चार दिन की हिरासत मांगी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एआई समिट में प्रदर्शन मामले में आरोपित 10 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर पटियाला हाउस कोर्ट ने रविवार को सभी पक्षों की दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली। पुलिस ने मामले पर सुनवाई के दौरान एक आरोपी सिद्धार्थ की चार दिन के पुलिस हिरासत की मांग की है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह अपना निर्णय सुनाएगी। देश छोड़कर जाने का खतरा याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उन पर लगे आरोप में सजा पांच साल से कम है इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि नौ दिनों तक पूछताछ की जा चुकी है और अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनके न तो देश छोड़कर जाने का खतरा है और ही मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश है। जानबूझकर ऐसी जगह पर प्रदर्शन किया गया दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि शाहीन बाग प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रदर्शन अधिकार हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की छवि नहीं खराब होनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि समिट में विदेशी डेलीगेट्स और विदेशी मीडिया मौजदू था और जानबूझकर ऐसी जगह पर प्रदर्शन किया गया, जबकि प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर और दूसरी जगह भी है। यह भी पढ़ें- AI समिट 'शर्टलेस' प्रदर्शन मामले में उदयभानु चिब को मिली जमानत, पुलिस की 7 दिन की रिमांड याचिका खारिज दिल्ली पुलिस ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान ने दिया है लेकिन कुछ शर्तें भी है। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यह सामान्य मामला नहीं है और इसका मकसद अलग था।.

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एआई समिट में प्रदर्शन मामले में आरोपित 10 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर पटियाला हाउस कोर्ट ने रविवार को सभी पक्षों की दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली। पुलिस ने मामले पर सुनवाई के दौरान एक आरोपी सिद्धार्थ की चार दिन के पुलिस हिरासत की मांग की है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह अपना निर्णय सुनाएगी। देश छोड़कर जाने का खतरा याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उन पर लगे आरोप में सजा पांच साल से कम है इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि नौ दिनों तक पूछताछ की जा चुकी है और अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनके न तो देश छोड़कर जाने का खतरा है और ही मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश है। जानबूझकर ऐसी जगह पर प्रदर्शन किया गया दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि शाहीन बाग प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रदर्शन अधिकार हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की छवि नहीं खराब होनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि समिट में विदेशी डेलीगेट्स और विदेशी मीडिया मौजदू था और जानबूझकर ऐसी जगह पर प्रदर्शन किया गया, जबकि प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर और दूसरी जगह भी है। यह भी पढ़ें- AI समिट 'शर्टलेस' प्रदर्शन मामले में उदयभानु चिब को मिली जमानत, पुलिस की 7 दिन की रिमांड याचिका खारिज दिल्ली पुलिस ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार संविधान ने दिया है लेकिन कुछ शर्तें भी है। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यह सामान्य मामला नहीं है और इसका मकसद अलग था।

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