"गवर्नर के खिलाफ न हो अपमानजनक बयानबाजी", कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को दी हिदायत

Mamata Banerjee News

"गवर्नर के खिलाफ न हो अपमानजनक बयानबाजी", कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को दी हिदायत
Trinamool CongressGovernor
  • 📰 NDTV India
  • ⏱ Reading Time:
  • 122 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 59%
  • Publisher: 63%

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार तथा पार्टी के नेता कुणाल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तीन अन्य को 14 अगस्त तक राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान नहीं देने को कहा.

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि मामले में सुनवाई 14 अगस्त को की जाएगी. अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए बोस ने कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह बनर्जी को सही राह दिखाएं.राज्यपाल ने सीएम ममता के खिलाफ दायर किया है मानहानि का केसराज्यपाल ने मुख्यमंत्री बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार तथा पार्टी के नेता कुणाल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. सायंतिका और रेयात हुसैन के शपथ ग्रहण को लेकर गतिरोध पर ममता ने कुछ टिप्पणियां की थीं जिसके चलते राज्यपाल ने उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. बोस ने राजभवन की कथित घटनाओं के संबंध में उन्हें आगे कोई भी टिप्पणी करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश का भी अनुरोध किया था.पिछले महीने, तृणमूल के दो नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर विवाद शुरू हो गया था, क्योंकि वे विधानसभा में शपथ लेना चाहते थे, जबकि राज्यपाल राजभवन में शपथ दिलाने के पक्ष में थे.ममता के वकील संजय बसु ने एक बयान में कहा कि अदालत के आदेश को बृहद पीठ के समक्ष चुनौती दी जाएगी. न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने ममता और तीन अन्य को 14 अगस्त, 2024 तक प्रकाशन और सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से वादी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान नहीं देने को कहा है.2 सप्ताह में हलफनामा देने का आदेशअदालत ने ममता और तीन अन्य को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने और उसके बाद एक सप्ताह के भीतर बोस द्वारा इसका जवाब देने का निर्देश दिया. ममता के वकील एस एन मुखर्जी ने सोमवार को अदालत को बताया था कि वह अपने बयान पर कायम हैं क्योंकि यह जनहित से जुड़ा मामला है. अंतरिम आदेश के लिए अनुरोध पर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.न्यायमूर्ति राव ने आदेश में कहा, ‘‘यदि अभी अंतरिम आदेश नहीं दिया जाता है, तो इससे प्रतिवादियों को वादी के खिलाफ अपमानजनक बयान जारी रखने और वादी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की खुली छूट मिल जाएगी.'' उन्होंने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते ‘‘सोशल मीडिया मंच का लाभ उठाकर प्रतिवादियों द्वारा उनके खिलाफ किये जा रहे व्यक्तिगत हमलों का सामना नहीं कर सकते.'' अदालत ने कहा, ‘‘संविधान का अनुच्छेद 19 सभी व्यक्तियों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, हालांकि, अनुच्छेद 19 के तहत इस पर रोक भी लगाई जा सकती है, जिसमें मानहानि भी शामिल है.''{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});ये भी पढ़ें-: पूरे भारत में माहौल BJP के खिलाफ रहा : उपचुनाव के नतीजों पर CM ममता बनर्जी

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NDTV India /  🏆 6. in İN

Trinamool Congress Governor

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

हाईकोर्ट पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, CM ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमाहाईकोर्ट पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, CM ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमापश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है. अब राज्यपाल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक दिन पहले उनके द्वारा की गई उस टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
Read more »

West Bengal: ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल के मानहानि मुकदमे की सुनवाई आज; लगाए थे ये आरोपWest Bengal: ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल के मानहानि मुकदमे की सुनवाई आज; लगाए थे ये आरोपपश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
Read more »

ममता बनर्जी के फेसबुक लाइव स्ट्रीम पर शख्स ने की अपमानजनक टिप्पणी, गिरफ्तारी हुई तो कलकत्ता HC ने पुलिस को लगा दी फटकारममता बनर्जी के फेसबुक लाइव स्ट्रीम पर शख्स ने की अपमानजनक टिप्पणी, गिरफ्तारी हुई तो कलकत्ता HC ने पुलिस को लगा दी फटकारकलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल शख्स ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से अवांछित और अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस ने एक नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में...
Read more »

'राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करें...', कलकत्ता HC की ममता बनर्जी को हिदायत'राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी न करें...', कलकत्ता HC की ममता बनर्जी को हिदायतकलकत्ता HC ने ममता बनर्जी से कहा कि वह बंगाल के राज्यपाल पर कोई अपमानजनक टिप्पणी न करें. इससे एक दिन पहले सीएम बनर्जी ने अपना बयान में कहा था कि महिलाएं राजभवन में जाने से डरती हैं.
Read more »

अब राज्यपाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगी ममता बनर्जी, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेशअब राज्यपाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगी ममता बनर्जी, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेशपश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 जून को राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के कहा था कि कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया कि वे राजभवन में जाने से डरती हैं. ममता की इस टिप्पणी पर राज्यपाल ने नाराजगी व्यक्त की थी.
Read more »

'राज्यपाल के खिलाफ न करें अपमानजनक टिप्पणी...', मानहानि मामले में कलकत्ता HC ने दी सीएम ममता को हिदायत'राज्यपाल के खिलाफ न करें अपमानजनक टिप्पणी...', मानहानि मामले में कलकत्ता HC ने दी सीएम ममता को हिदायतकलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सीएम ममता बनर्जी को हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि वह राज्यपाल के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करने से परहेज करें। कोर्ट ने 14 अगस्त तक राज्यपाल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई भी आपत्तिजनक या गलत बयानी नहीं करने का अंतरिम निर्देश भी...
Read more »



Render Time: 2026-04-02 09:38:54