यूपी के बिजनौर में पिता की हत्या के मामले में बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दरअसल, पुलिस ने केस दर्ज किया था कि बेटे ने शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी.
बिजनौर जिले में पिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है. नूरपुर थाना क्षेत्र के अस्करीपुर गांव में हुए इस हत्याकांड में मृतक के बेटे सुधीर को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया है. .stroy-870 .read-more-content ~ div {display: none;} .stroy-870 .read-more-content #tab-link-wrapper-plugin {display: none;} .stroy-870 .read-more-content #live-tv-ico {display: none;}.story-with-main-sec .read-more-content p.edpara {display: none;}और पढ़ेंअस्करीपुर के रहने वाले शेर सिंह ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके चचेरे भाई सुधीर ने शराब पीने के लिए पिता चेतराम से पैसे मांगे थे. पैसे न मिलने पर सुधीर ने गुस्से में पिता के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी. कुछ ही घंटों में चेतराम की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई.पुलिस ने प्रारंभिक तहरीर के आधार पर घटना को गैर इरादतन हत्या मानकर केस दर्ज किया था. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और गंभीर होता गया. पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में सुधीर ने स्वीकार किया कि उसने पिता की गला दबाकर हत्या की थी. इस खुलासे के बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई.यह भी पढ़ें: 8 साल बाद महिला व्यवसायी बरी... 50 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला Advertisement पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई. मेडिकल टीम ने मृतक के शरीर पर चोट के निशान होने की भी जानकारी दी. सुनवाई के दौरान अदालत में पेश गवाहों ने घटना की पुष्टि की. लोक अभियोजक ने बहस के दौरान अदालत को बताया कि यह गैर इरादतन हत्या नहीं, बल्कि योजनाबद्ध हत्या का मामला है. अदालत ने हत्या का चार्ज फ्रेम किया और ट्रायल आगे बढ़ाया. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने स्पष्ट कहा कि मृतक के बेटे ने गुस्से में आकर जिस क्रूर तरीके से पिता की जान ली, वह किसी भी परिस्थिति में क्षमा योग्य नहीं है. सुधीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. ---- समाप्त ----
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