मेरठ में पाकिस्तानी महिला सबा मसूद उर्फ नाजिया को फर्जी दस्तावेज और दोहरे वोटर कार्ड मामले में गिरफ्तार किया गया है। महिला पर 2003 में दो अलग-अलग नामों से वोटर कार्ड बनवाने का आरोप है। पुलिस ने उसकी बेटी एमन फरहत पर भी फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया है। महिला के आईएसआई से संबंध होने की भी आशंका जताई जा रही है।
मेरठ के नादिर अली बिल्डिंग में रहने वाली फरहत मसूद से शादी के बाद लगभग 37 साल पहले भारत आई पाकिस्तान की निवासी सबा मसूद उर्फ नाजिया को 23 साल बाद सोमवार को देहली गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाजिया पर आरोप है कि उसने वर्ष 2003 में दो अलग-अलग नामों से वोटर कार्ड बनवाए थे। पुलिस ने नाजिया और उसकी बेटी एमन फरहत पर फर्जी पासपोर्ट , वोटर कार्ड आदि बनवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली महिला ने नाजिया के आईएसआई से जुड़े होने का भी शक जाहिर किया
है।\देहली गेट की कोठी अतानस निवासी रुखसाना ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया कि जली कोठी की नादिर अली बिल्डिंग निवासी बैंड कारोबारी फरहत मसूद (पुत्र मसूद अहमद) ने 1988 में पाकिस्तान के लाहौर में सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया से निकाह किया था। निकाह के लगभग एक साल बाद वह पति फरहत के साथ लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आ गई। दंपति के तीन बच्चे हुए, जिनमें दो बेटे भारत में पैदा हुए। 1993 में नाजिया पाकिस्तान गई और वहां 25 मई 1993 को बेटी एमन फरहत को जन्म दिया। आरोप है कि पाकिस्तान से लौटते समय नाजिया अपनी बेटी एमन फरहत को पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत ले आई। यहां आने के बाद एमन का दाखिला कैंट के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कराया गया। एमन के भी पाकिस्तानी होने और फर्जी दस्तावेज बनवाकर भारत में रहने का आरोप है क्योंकि उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। प्राथमिकी में सबा के पिता पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का भी शक जताया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि देहली गेट पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने नाजिया से पूछताछ की और उसकी पहचान से जुड़े कागजात की जांच की। आरोप सही पाए जाने पर सबा उर्फ नाजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, आरोपी पक्ष का कहना है कि संपत्ति विवाद में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और फर्जी कागजात बनाने का आरोप गलत है।\सबा के खिलाफ मिले सबूतों को देखते हुए विदेशी अधिनियम की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। एसपी सिटी ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में सबा उर्फ नाजिया के दो अलग-अलग नाम पाए गए हैं। इसके अलावा, वह खुफिया विभाग को बिना बताए सहारनपुर आदि स्थानों पर भी गई थी। हालांकि, फर्जी पासपोर्ट नहीं मिला है। एसआईआर में सबा का नाम मतदाता सूची से काटा गया है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। एमन के खिलाफ फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 318(4) धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 336(3) में जालसाजी कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने का प्रावधान है, जिसमें भी सात साल तक की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 338 में किसी वसीयत, मूल्यवान प्रतिभूति, संपत्ति का हस्तांतरण या किसी व्यक्ति को वित्तीय/संपत्ति अधिकार देने वाले फर्जी दस्तावेज बनाने का प्रावधान है, जिसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 340(2) जाली दस्तावेजों/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (जैसे फर्जी पहचान पत्र, ईमेल, रसीद, डिजिटल हस्ताक्षर) को जानबूझकर असली बताकर इस्तेमाल करने से संबंधित है, जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 351(2) के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर डराता है या कोई अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे दो साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है
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