पड़ोसी की नामंजूरी तो नहीं करवा सकेंगे निर्माण, हरियाणा में 4 मंजिला घर बनाने के लिए SOP जारी, जानें क्या नियम

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हरियाणा में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने SOP जारी कर दिया है। 10 मीटर चौड़ी सड़कों वाली कॉलोनियों में यह निर्माण हो सकेगा। जिन लोगों ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया है, उन्हें 60 दिनों के भीतर डीटीपी कार्यालय में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना...

गुरुग्राम : स्टिल्ट प्लस चार मंजिल के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। 25 दिन बाद विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 10 मीटर चौड़ी सड़कों वाली कॉलोनियों में स्टिल्ट के साथ चार मंजिल बनाई जा सकेंगी। खास बात यह है कि जिन लोगों ने बिना नक्शा पास कराए चार मंजिल का निर्माण किया है उन्हें 60 दिन के भीतर डीटीपी कार्यालय में हरियाणा बिल्डिंग कोड नियमों के तहत ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। ओसी का आवेदन करने के लिए आवेदक को नियम से जुड़े सभी दस्तावेज लगाने होंगे। जल्द ही इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल लाइव किया जाएगा। जिस पर चार मंजिल की मंजूरी ली जा सकेगी। सरकार ने कुछ नियम और शर्तो के साथ दो जुलाई को स्टिल्ट + चार मंजिल निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी। इसमें सबसे बड़ी राहत उनको दी है जिन कालोनियों के लेआउट प्लान में स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन मंजिल के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। अब जहां दस मीटर चौड़ी सड़क है वहां नए मानकों के आधार पर चार मंजिल के नक्शे पास हो सकेंगे।बिना नक्शा बनाई इमारतों के लिए ये हैं नियम- 60 दिनों के भीतर डीटीपी के पास सभी दस्तावेज के साथ ओसी के लिए आवेदन करना होगा। बिल्डिंग कोड नियमों का भी हवाला देना होगा।- इमारत के अवैध निर्माण की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को सहमति करार प्रस्तुत करने का असवर प्रदान किया जाएगा।-आवेदन सरकार के आदेश अनुरूप पाया जाता है तो कंपोजिशन शुल्क के लिए डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा।- आवेदन सरकार केआदेश अनुरूप नहीं है तो एसओपी के अनुसार अस्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।पड़ोसी से असहमति पर देनी होगी अंडरटेकिंग- निर्माण से पूर्व पड़ोसी से एनओसी लेनी होगी। हस्ताक्षरयुक्त करार जमा कराना होाग।- अगर पडोसी सहमत नहीं है तो 1.

8 मीटर एरिया छोडक़र निर्माण करने की अंडरटेकिंग देनी होगी।-यदि कोई भी पड़ोसी एनओसी नहीं देता तो चार फ्लोर का निर्माण नहीं हो सकेगा।- पीछे की साइड से 1.8 मीटर एरिया छोडक़र निर्माण किया जाता है तो एनओसी की आवश्यकता नहीं है।10 मीटर सड़क या 250 वर्ग मीटर प्लाट पर ही बनेगा बेसमेंट-बेसमेंट का निर्माण केवल 10 मीटर सडक़ पर 250 वर्ग मीटर प्लाट या इससे उपर पर हो सकता है।-बेसमेंट के निर्माण के लिए पड़ोसी की एनओसी के साथ आपसी सहमति करार देना होगा।- एक साइड का पड़ोसी भी अपनी सहमति नहीं देता तो बेसमेंट का निर्माण नहीं हो सकेगा।- कॉमन दीवार के निर्माण में हां या ना की देनी होगी ये जानकारी-दस्तावेजों की जांच और सत्यापन डीटीपी प्लानिंग कार्यालय करेगा।-स्टिल्ट+ चार मंजिल निर्माण के संबंध में सत्यता की पुष्टि होने पर प्लाट का बिल्डिंग प्लान पास कराया जा सकेगा।-होबपास पोर्टल पर नक्शा पास करने के लिए आवेदक कागजात अपलोड कर सकेगा।-किसी कालोनी का लेआउट प्लान स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर के लिए पास होगा तो आवंटी सीधा होबपास पर नक्शे पास करने के लिए आवेदन दे सकेगा।

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