दो भाइयों सहित 6 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया 20-20 का जुर्माना

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दो भाइयों सहित 6 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया 20-20 का जुर्माना
Murder CaseCourt VerdictIndian Penal Code Section 302
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एक अदालत ने दो भाइयों सहित छह हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला हत्या के मामलों में सुनवाई के बाद सुनाया गया।

जागरण संवाददाता, मेरठ। 23 अप्रैल 2023 को गांव सोलाना में रंजिश में आमिर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो भाइयों सहित छह हत्यारों को अपर जिला जज देवदत्त ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक हत्यारे पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। सरकारी वकील मोहित गुप्ता ने बताया कि परतापुर थाना क्षेत्र के गांव सोलाना निवासी मोहसिन का पड़ोसी हिमायूं से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कई बार हमला कर चुके थे। 23 अप्रैल 2023 को मोहसिन व उसका भाई आमिर खेत से ट्रैक्टर-ट्राली से भूसा ढो रहे थे। जब दोनों भाई भूसा लेकर गांव के तिराहे पर पहुंचे तो हिमायुं ने आबाद, आफाक, शाहरुख, अफजल व औरंगजेब संग मिलकर हमला कर दिया। हमलावरों ने मारपीट करते हुए आमिर के पेट में गोली मार दी। स्वजन गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान आमिर की मौत हो गई थी। इन आरोपों में दर्ज किए केस पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ हत्या, दंगा, गैरकानूनी रूप से जमावड़ा, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से रोकने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मोहित गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए हुमायूं, अबाद, अफाक, शाहरूख, अफजल और औरंगजेब को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दूसरी ओर, बीमार महिला को नशे की गोली खिलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अपर जिला जज मोहम्मद बाबर खान ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्मी पीड़िता के पड़ोस में अपनी रिश्तेदारी में रहता था। पत्नी का चल रहा था स्वास्थ्य खराब सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन शर्मा के अनुसार, वादी ने हस्तिनापुर थाने में 27 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि शादी के बाद से उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। रूपक निवासी हापुड़ पड़ोस में ही रिश्तेदारी में रहता था। पीड़ित की पत्नी कभी-कभी उससे दवाई मंगा लिया करती थी। वह उसे नशे की गोली खिलाकर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन महिला के बच्चों ने उसे देख लिया और स्वजन को बता दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रूपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।.

जागरण संवाददाता, मेरठ। 23 अप्रैल 2023 को गांव सोलाना में रंजिश में आमिर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो भाइयों सहित छह हत्यारों को अपर जिला जज देवदत्त ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक हत्यारे पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। सरकारी वकील मोहित गुप्ता ने बताया कि परतापुर थाना क्षेत्र के गांव सोलाना निवासी मोहसिन का पड़ोसी हिमायूं से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर कई बार हमला कर चुके थे। 23 अप्रैल 2023 को मोहसिन व उसका भाई आमिर खेत से ट्रैक्टर-ट्राली से भूसा ढो रहे थे। जब दोनों भाई भूसा लेकर गांव के तिराहे पर पहुंचे तो हिमायुं ने आबाद, आफाक, शाहरुख, अफजल व औरंगजेब संग मिलकर हमला कर दिया। हमलावरों ने मारपीट करते हुए आमिर के पेट में गोली मार दी। स्वजन गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान आमिर की मौत हो गई थी। इन आरोपों में दर्ज किए केस पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ हत्या, दंगा, गैरकानूनी रूप से जमावड़ा, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से रोकने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मोहित गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए हुमायूं, अबाद, अफाक, शाहरूख, अफजल और औरंगजेब को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दूसरी ओर, बीमार महिला को नशे की गोली खिलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अपर जिला जज मोहम्मद बाबर खान ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्मी पीड़िता के पड़ोस में अपनी रिश्तेदारी में रहता था। पत्नी का चल रहा था स्वास्थ्य खराब सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व कुलदीप मोहन शर्मा के अनुसार, वादी ने हस्तिनापुर थाने में 27 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि शादी के बाद से उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। रूपक निवासी हापुड़ पड़ोस में ही रिश्तेदारी में रहता था। पीड़ित की पत्नी कभी-कभी उससे दवाई मंगा लिया करती थी। वह उसे नशे की गोली खिलाकर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन महिला के बच्चों ने उसे देख लिया और स्वजन को बता दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रूपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।

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