डीजीसीए का नया निर्देश: एयरलाइंस को अब 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देनी होंगी

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डीजीसीए का नया निर्देश: एयरलाइंस को अब 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देनी होंगी
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डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे 20 अप्रैल से किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराएं। साथ ही, उन्हें पारदर्शी सीट आवंटन नीति का पालन करना होगा। यह कदम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में उठाया गया है।

नागर विमानन महानिदेशालय ( डीजीसीए ) ने 20 अप्रैल से एयरलाइंस के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार, एयरलाइंस को अब किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। यह कदम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में उठाया गया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एक पारदर्शी सीट आवंटन नीति का पालन करने का भी निर्देश दिया है, जिससे यात्रियों को सीटों की उपलब्धता और शुल्क ों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। यह फैसला

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 18 मार्च के निर्देश के बाद लिया गया था, जिसमें मंत्रालय ने डीजीसीए को एयरलाइंस को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा था। डीजीसीए ने 20 मार्च को संशोधित एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर जारी किया था, जो 20 अप्रैल से प्रभावी होगा।\डीजीसीए ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा है कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सीटें बुक कर सकें। संशोधित सर्कुलर में एयरलाइंस को पारदर्शी सीट आवंटन नीतियों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। इसका मतलब है कि एयरलाइंस को अपनी बुकिंग इंटरफेस पर इन सीटों की उपलब्धता और लागू शर्तों को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। इससे यात्रियों को सीटों के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी और वे अपनी यात्रा की योजना बेहतर ढंग से बना पाएंगे। इसके अलावा, नियामक ने यह भी कहा है कि एक ही पीएनआर (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को, जहां तक संभव हो, एक-दूसरे के करीब सीटें आवंटित की जानी चाहिए, आमतौर पर एक ही पंक्ति में बगल की सीटें। यह यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने में मदद करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं।\इस नए निर्देश से पहले, हवाई यात्री कुल सीटों का केवल 20 प्रतिशत ही बिना अतिरिक्त शुल्क के बुक कर सकते थे। बाकी सीटों के लिए यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता था, जिसके कारण हवाई यात्रा अधिक महंगी हो जाती थी। एयरलाइंस सीटों के चुनाव के लिए आमतौर पर 200 रुपये से लेकर 2,100 रुपये तक का शुल्क लेती हैं, जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें आगे की पंक्तियां और अतिरिक्त लेगरूम शामिल हैं। नए सर्कुलर में इन शुल्कों को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। सर्कुलर में अन्य पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें खेल उपकरण या संगीत वाद्ययंत्रों से संबंधित वैकल्पिक सेवाओं के लिए सभी प्रासंगिक शुल्कों को, क्षति की स्थिति में देयता की शर्तों सहित, एयरलाइन वेबसाइटों और बुकिंग प्लेटफार्मों पर पारदर्शी और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे यात्रियों को सभी शुल्कों और शर्तों के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाएगी, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। डीजीसीए का यह कदम हवाई यात्रा को यात्रियों के लिए अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है

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