जरूरत की खबर- मृतक का पैन-कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी: 6 कारण, कैंसिल कराते हुए बरतें 7 सावधानियां, ये 5...

Pan Card Deactivation Process News

जरूरत की खबर- मृतक का पैन-कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी: 6 कारण, कैंसिल कराते हुए बरतें 7 सावधानियां, ये 5...
Pan Card Cancellation ProcessPan Card Deactivated How To Activate
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Permanent Account Number (PAN) Surrender, Deactivated & Activate Process Plus Importance Explained किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके पैन कार्ड का क्या होता है? क्या वह अपने आप डिएक्टिवेट हो जाता है या इसके लिए कोई खास प्रक्रिया होती है?

विभाग के मुताबिक, 31 मार्च 2024 तक देश में 74.67 करोड़ से अधिक लोगों को परमानेंट अकाउंट नंबर जारी किए जा चुके हैं। पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। नौकरी करने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे फाइनेंस से जुड़े कई कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके पैन कार्ड का क्या होता है? क्या वह अपने आप डिएक्टिव हो जाता है या इसके लिए कोई खास प्रक्रिया होती है? वैसे तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसा न करने से भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं मृतक का पैन कार्ड इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए मृतक के पैन कार्ड को जल्द से जल्द कैंसिल कराना ही बेहतर है।में हम मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि-इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?सवाल- किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसका पैन कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी है?सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड तब तक वैध बना रहता है, जब तक उसे औपचारिक तौर पर कैंसिल नहीं किया जाता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराना जरूरी है। ऐसा न करने से व्यक्ति के पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, लोन लेने या गलत रिफंड लेने जैसे कई गलत कामों में हो सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि मृतक के टैक्स से जुड़े काम निपटाने और आखिरी रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड कैंसिल कराने से पहले उसमें कानूनी वारिस जोड़ना जरूरी है। मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने से उसकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी सही और सुरक्षित तरीके से बंद हो जाती है। मृत्यु के बाद पैन कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी है, इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-मृत्यु के अलावा कुछ अन्य स्थितियों में भी पैन कार्ड कैंसिल करा सकते हैं। जैसेकि-अगर पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा डिएक्टिव कर दिया गया है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलती से किसी को दो पैन कार्ड दे दिए हैं। हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है।इसके अलावा अगर कोई कंपनी, LLP या पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो उसके मालिक या अन्य ऑथराइज्ड व्यक्ति उस कंपनी या फर्म का पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।इसके लिए मृतक के वारिस के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-मृतक के परिवार का कोई सदस्य उसके पैन कार्ड को कैंसिल करा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने इलाके के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर को एक औपचारिक पत्र लिखना होगा। इस पत्र में मृतक का पूरा नाम और पैन नंबर, उसकी मृत्यु की तारीख और पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए रिक्वेस्ट लिखें। इसके साथ ही उस पत्र पर कानूनी वारिस या प्रतिनिधि की साइन, उसकी डीटेल और मृतक से उनका क्या रिश्ता है, यह भी बताएं। पत्र तैयार करने के बाद इसमें सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करके खुद जाकर AO को दें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। यह मृतक के पैन कार्ड को कानूनी रूप से कैंसिल कराने का सही तरीका है।हर पैन कार्ड के लिए एक असेसिंग ऑफिसर तय होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पैन कार्ड धारक कहां रहता है या उसकी कमाई कितनी है। अगर आपको यह जानना है कि मृतक के पैन कार्ड के लिए कौन सा ऑफिसर जिम्मेदार है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर"Know Your AO" नाम की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको सही AO का पता चल जाए तो आप अपना पत्र और डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिस के पते पर भेज सकते हैं।चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक राय बताते हैं कि हां, फॉर्म 49A भरकर भी पैन कार्ड कैंसिल कराया जा सकता है। यह फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म में उस जगह पर टिक करें, जहां पैन कैंसिल कराने की बात लिखी हो और मृतक का पैन डिटेल्स भरें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और लिफाफे पर"Application for cancellation of PAN – Deceased" लिखें। इस भरे हुए फॉर्म को नजदीकी NSDL पैन सर्विस सेंटर पर जमा कर दें या NSDL के हेड ऑफिस भेज दें। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। कभी-कभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं मिलती, इसलिए स्थिति की जांच के लिए संबंधित सेवा केंद्र या असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें।इसके लिए सबसे पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इसके साथ ही कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-रिक्वेस्ट जमा करने के बाद असेसिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और पैन कार्ड कैंसिल कर देंगे। आप AO के ऑफिस में कॉल करके या जाकर इसका स्टेटस पता कर सकते हैं।ध्यान रखें कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन कार्ड कैंसिल कराने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए यह काम AO के जरिए या NSDL के फिजिकल एप्लीकेशन तरीके से ही होता है। अगर मृतक पर कोई टैक्स बकाया था या रिफंड मिलना था तो कानूनी वारिस को इनकम टैक्स पोर्टल पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी बन जाना चाहिए। इससे मृतक के सभी खाते बंद करने और आखिरी रिटर्न सही तरीके से भरने में मदद मिलेगी।फॉर्म या पत्र जमा करने के बाद पैन कार्ड कैंसिल होने की प्रक्रिया में 10-15 दिन लग सकते हैं। कई बार पैन कैंसिल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भी आता है।जरूरत की खबर- क्या आप आधार कार्ड नंबर भूल गए: कैसे करें चेक, जानें आधार कार्ड को लेकर क्या सावधानियां बरतना जरूरी कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड कहीं खो जाता है या उसे रखकर भूल जाते हैं। ऐसे में लोग बेवजह घबराने लगते हैं। जबकि आप बिना आधार नंबर के भी अपना ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं।पोटेशियम और विटामिन C से भरपूर, डाइटीशियन से जानें किन्हें नहीं खाना चाहिएन कराने से हो सकते हैं 6 नुकसान, अपनाएं 7 तरीके, बरतें 5 सावधानियांजानें पैकेट वाले दूध को उबालने का वैज्ञानिक पहलू, एक्सपर्ट्स की राय और सही तरीकागुजरात और तमिलनाडु में मिले नए सब-वैरिएंट, एक्सपर्ट से जानें ये कितने खतरनाकपटना और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनीटोंक में तीसरे दिन मौसम में रही नमीसवाई माधोपुर में नौतपा के बीच तापमान 40 पर स्थिरहिमाचल के 3 जिलों में बारिश-तूफान की चेतावनी.

विभाग के मुताबिक, 31 मार्च 2024 तक देश में 74.67 करोड़ से अधिक लोगों को परमानेंट अकाउंट नंबर जारी किए जा चुके हैं। पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। नौकरी करने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे फाइनेंस से जुड़े कई कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसके पैन कार्ड का क्या होता है? क्या वह अपने आप डिएक्टिव हो जाता है या इसके लिए कोई खास प्रक्रिया होती है? वैसे तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसा न करने से भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं मृतक का पैन कार्ड इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए मृतक के पैन कार्ड को जल्द से जल्द कैंसिल कराना ही बेहतर है।में हम मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि-इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?सवाल- किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसका पैन कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी है?सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड तब तक वैध बना रहता है, जब तक उसे औपचारिक तौर पर कैंसिल नहीं किया जाता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराना जरूरी है। ऐसा न करने से व्यक्ति के पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, लोन लेने या गलत रिफंड लेने जैसे कई गलत कामों में हो सकता है। यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि मृतक के टैक्स से जुड़े काम निपटाने और आखिरी रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड कैंसिल कराने से पहले उसमें कानूनी वारिस जोड़ना जरूरी है। मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराने से उसकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी सही और सुरक्षित तरीके से बंद हो जाती है। मृत्यु के बाद पैन कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी है, इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-मृत्यु के अलावा कुछ अन्य स्थितियों में भी पैन कार्ड कैंसिल करा सकते हैं। जैसेकि-अगर पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा डिएक्टिव कर दिया गया है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलती से किसी को दो पैन कार्ड दे दिए हैं। हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है।इसके अलावा अगर कोई कंपनी, LLP या पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो उसके मालिक या अन्य ऑथराइज्ड व्यक्ति उस कंपनी या फर्म का पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।इसके लिए मृतक के वारिस के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-मृतक के परिवार का कोई सदस्य उसके पैन कार्ड को कैंसिल करा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने इलाके के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर को एक औपचारिक पत्र लिखना होगा। इस पत्र में मृतक का पूरा नाम और पैन नंबर, उसकी मृत्यु की तारीख और पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए रिक्वेस्ट लिखें। इसके साथ ही उस पत्र पर कानूनी वारिस या प्रतिनिधि की साइन, उसकी डीटेल और मृतक से उनका क्या रिश्ता है, यह भी बताएं। पत्र तैयार करने के बाद इसमें सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करके खुद जाकर AO को दें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। यह मृतक के पैन कार्ड को कानूनी रूप से कैंसिल कराने का सही तरीका है।हर पैन कार्ड के लिए एक असेसिंग ऑफिसर तय होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पैन कार्ड धारक कहां रहता है या उसकी कमाई कितनी है। अगर आपको यह जानना है कि मृतक के पैन कार्ड के लिए कौन सा ऑफिसर जिम्मेदार है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर"Know Your AO" नाम की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको सही AO का पता चल जाए तो आप अपना पत्र और डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिस के पते पर भेज सकते हैं।चार्टर्ड अकाउंटेंट आलोक राय बताते हैं कि हां, फॉर्म 49A भरकर भी पैन कार्ड कैंसिल कराया जा सकता है। यह फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म में उस जगह पर टिक करें, जहां पैन कैंसिल कराने की बात लिखी हो और मृतक का पैन डिटेल्स भरें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और लिफाफे पर"Application for cancellation of PAN – Deceased" लिखें। इस भरे हुए फॉर्म को नजदीकी NSDL पैन सर्विस सेंटर पर जमा कर दें या NSDL के हेड ऑफिस भेज दें। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद पैन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। कभी-कभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं मिलती, इसलिए स्थिति की जांच के लिए संबंधित सेवा केंद्र या असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें।इसके लिए सबसे पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इसके साथ ही कुछ और बातों का भी ध्यान रखें। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-रिक्वेस्ट जमा करने के बाद असेसिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और पैन कार्ड कैंसिल कर देंगे। आप AO के ऑफिस में कॉल करके या जाकर इसका स्टेटस पता कर सकते हैं।ध्यान रखें कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन कार्ड कैंसिल कराने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए यह काम AO के जरिए या NSDL के फिजिकल एप्लीकेशन तरीके से ही होता है। अगर मृतक पर कोई टैक्स बकाया था या रिफंड मिलना था तो कानूनी वारिस को इनकम टैक्स पोर्टल पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी बन जाना चाहिए। इससे मृतक के सभी खाते बंद करने और आखिरी रिटर्न सही तरीके से भरने में मदद मिलेगी।फॉर्म या पत्र जमा करने के बाद पैन कार्ड कैंसिल होने की प्रक्रिया में 10-15 दिन लग सकते हैं। कई बार पैन कैंसिल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज भी आता है।जरूरत की खबर- क्या आप आधार कार्ड नंबर भूल गए: कैसे करें चेक, जानें आधार कार्ड को लेकर क्या सावधानियां बरतना जरूरी कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड कहीं खो जाता है या उसे रखकर भूल जाते हैं। ऐसे में लोग बेवजह घबराने लगते हैं। जबकि आप बिना आधार नंबर के भी अपना ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं।पोटेशियम और विटामिन C से भरपूर, डाइटीशियन से जानें किन्हें नहीं खाना चाहिएन कराने से हो सकते हैं 6 नुकसान, अपनाएं 7 तरीके, बरतें 5 सावधानियांजानें पैकेट वाले दूध को उबालने का वैज्ञानिक पहलू, एक्सपर्ट्स की राय और सही तरीकागुजरात और तमिलनाडु में मिले नए सब-वैरिएंट, एक्सपर्ट से जानें ये कितने खतरनाकपटना और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश की चेतावनीटोंक में तीसरे दिन मौसम में रही नमीसवाई माधोपुर में नौतपा के बीच तापमान 40 पर स्थिरहिमाचल के 3 जिलों में बारिश-तूफान की चेतावनी

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