Rahul gandhi told the judge: सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी ने जज से कहा मेरे भाषण की विषय वस्तु को तोड़-मरोड़कर चुनिंदा रूप से गलत तरीके से पेश किया गया है।
सर, मैं अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरे भाषण की विषय वस्तु को तोड़-मरोड़कर चुनिंदा रूप से गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कभी भी किसी व्यक्ति की मानहानि करने का इरादा नहीं था। मैं इस आरोप का दृढ़ता से खंडन करता हूं। मेरे विरुद्ध मुकदमा राजनीति से प्रेेरित है और बाहरी कारणों से दायर किया गया है। मेरी छवि व कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से मुकदमा दायर किया गया है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शिकायत दर्ज कराई गई है। शुक्रवार को कोर्ट में पेश होकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया। मानहानि केस में कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ठीक 11 बजे दीवानी न्यायालय पहुंचे। वे सीधे एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के सामने पेश हुए। मजिस्ट्रेट की ओर से पूंछे गए तीन सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने केस में लगाए गए सारे आरोपों को गलत बताया। करीब 20 मिनट कोर्ट में रहने के बाद वे निकल गए। कोर्ट ने उनका बयान दर्ज करने के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत कर दी है। इस दौरान कोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल, परिवादी विजय मिश्र व उनके अधिवक्ता संतोष पांडेय मौजूद रहे। राहुल गांधी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 15 जुलाई 2018 को बंगलुरू में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने उन्हें विचारण के लिए तलब किया था। 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी। करीब पांच माह से उनका बयान दर्ज होने की कार्रवाई में मामला लंबित था। पर्याप्त साक्ष्य मौजूद राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अगली सुनवाई पर गवाहों का बयान दर्ज कराया जाएगा।- संतोष पांडेय अधिवक्ता, परिवादी विजय मिश्र फर्जी केस दायर राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी केस दायर किया गया है। परिवादी पक्ष का साक्ष्य पूरा होने के बाद राहुल गांधी को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत में साक्ष्य पेश किया जाएगा।- काशी प्रसाद शुक्ल, अधिवक्ता राहुल गांधी सुरक्षा के लिए बंद कराया गेट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी को लेकर दीवानी न्यायालय की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सुरक्षा कारणों को लेकर मुख्य गेट को छोड़कर कोर्ट के गेट को बंद करा दिया गया था। इससे परिसर में प्रवेश करने के लिए वकीलों व वादकारियों को परेशानी उठानी पड़ी। राहुल गांधी के जाने के बाद सभी गेट खोल दिए गए।.
सर, मैं अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरे भाषण की विषय वस्तु को तोड़-मरोड़कर चुनिंदा रूप से गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कभी भी किसी व्यक्ति की मानहानि करने का इरादा नहीं था। मैं इस आरोप का दृढ़ता से खंडन करता हूं। मेरे विरुद्ध मुकदमा राजनीति से प्रेेरित है और बाहरी कारणों से दायर किया गया है। मेरी छवि व कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से मुकदमा दायर किया गया है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शिकायत दर्ज कराई गई है। शुक्रवार को कोर्ट में पेश होकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया। मानहानि केस में कांग्रेस नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ठीक 11 बजे दीवानी न्यायालय पहुंचे। वे सीधे एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के सामने पेश हुए। मजिस्ट्रेट की ओर से पूंछे गए तीन सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने केस में लगाए गए सारे आरोपों को गलत बताया। करीब 20 मिनट कोर्ट में रहने के बाद वे निकल गए। कोर्ट ने उनका बयान दर्ज करने के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तिथि नियत कर दी है। इस दौरान कोर्ट में राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल, परिवादी विजय मिश्र व उनके अधिवक्ता संतोष पांडेय मौजूद रहे। राहुल गांधी के खिलाफ जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 15 जुलाई 2018 को बंगलुरू में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने उन्हें विचारण के लिए तलब किया था। 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी। करीब पांच माह से उनका बयान दर्ज होने की कार्रवाई में मामला लंबित था। पर्याप्त साक्ष्य मौजूद राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। अगली सुनवाई पर गवाहों का बयान दर्ज कराया जाएगा।- संतोष पांडेय अधिवक्ता, परिवादी विजय मिश्र फर्जी केस दायर राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी केस दायर किया गया है। परिवादी पक्ष का साक्ष्य पूरा होने के बाद राहुल गांधी को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत में साक्ष्य पेश किया जाएगा।- काशी प्रसाद शुक्ल, अधिवक्ता राहुल गांधी सुरक्षा के लिए बंद कराया गेट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी को लेकर दीवानी न्यायालय की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सुरक्षा कारणों को लेकर मुख्य गेट को छोड़कर कोर्ट के गेट को बंद करा दिया गया था। इससे परिसर में प्रवेश करने के लिए वकीलों व वादकारियों को परेशानी उठानी पड़ी। राहुल गांधी के जाने के बाद सभी गेट खोल दिए गए।
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