दिवासी समाज की बेटियों के कल्याण के लिए गुजरात सरकार यह खास योजना चला रही है. इसमें शादी के समय प्रति जोड़ा 12,000 रुपये की मदद दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें जैसे आय सीमा और उम्र का पालन करना जरूरी है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि आसानी हो.
"गुजरात सरकार का जनजातीय विकास विभाग आदिवासी समाज की बेटियों के बेहतर भविष्य और सामाजिक कल्याण के लिए एक बेहद खास योजना चला रहा है. इस योजना का नाम 'कुंवर बाई नु मामेरु योजना' है.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आर्थिक मजबूती देना है, जो अपनी बेटियों की शादी के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं. सरकार का मानना है कि इस सहायता से न केवल परिवारों का बोझ कम होगा, बल्कि समाज में बेटियों की स्थिति भी बेहतर होगी.Advertisment योजना के तहत मिलने वाले फायदे इस योजना के अंतर्गत पात्र कन्याओं को उनकी शादी के अवसर पर सरकार की तरफ से 12,000 रुपये की नकद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है. सरकार ने यह भी साफ किया है कि एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है. इसका मतलब है कि अगर किसी परिवार में दो बालिग बेटियां हैं, तो दोनों की शादी पर अलग-अलग यह सहायता राशि प्राप्त की जा सकती है. कौन ले सकता है इस योजना का लाभ कुंवर बाई नु मामेरु योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक को गुजरात का मूल निवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा, आवेदक का अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी से होना जरूरी है. सरकार ने परिवार की सालाना आय की सीमा भी तय की है, जो 6,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. उम्र के मामले में भी सख्त नियम हैं, शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए. इन बातों का रखना होगा खास ध्यान योजना के नियमों के मुताबिक, अगर कोई महिला दोबारा शादी यानी पुनर्विवाह करती है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही, शादी के दो साल के भीतर ही इस सहायता के लिए आवेदन करना जरूरी होता है. एक खास बात यह भी है कि अगर कोई बेटी 'सात फेरा सामूहिक विवाह योजना' का हिस्सा बनती है, तो वह दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ उठा सकती है, बशर्ते वह दोनों की शर्तों को पूरा करती हो. इससे गरीब परिवारों को काफी बड़ी मदद मिल जाती है. आवेदन करने का आसान तरीका इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की है. सबसे पहले आवेदक को जनजातीय विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड के अनुसार नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और जाति जैसी जानकारी देनी होगी. एक बार आईडी और पासवर्ड मिल जाने के बाद, यूजर लॉगिन करके योजना का फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और फिर एप्लीकेशन को सेव कर दिया जाता है. जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट आवेदन के समय कुछ महत्वपूर्ण कागजात पास होना बहुत जरूरी है. इनमें लड़की का आधार कार्ड, पिता या अभिभावक का आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति का प्रमाण पत्र और निवास का प्रमाण शामिल हैं. इसके अलावा, पिता की सालाना आय का प्रमाण पत्र और शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ता है. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी भी जरूरी है ताकि पैसा सीधे खाते में आ सके. अगर पिता जीवित नहीं हैं, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा. ये भी पढ़ें- अब दूर नहीं होगा विदेश में पढ़ाई का सपना, ट्राइबल विभाग देगा एजुकेशन लोन पर लाखों की आर्थिक मदद"
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