सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनिल अंबानी ने 458 करोड़ जमा कराए
रिलायंस कम्यूनिकेशंस ने स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. अगर कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को 3 महीने जेल की सजा काटनी पड़ सकती थी.
दरअसल पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इसे जानबूझ कर भुगतान नहीं करने का मामला बताया था और अनिल अंबानी को अदालत की अवमानना का दोषी पाया था. जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया कि वह या तो चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन के बकाये का भुगतान करे या अंबानी तीन माह जेल का कारावास भुगतें. इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि आरकॉम ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. हालांकि रिलायंस कम्यूनिकेशंस की ओर से इसकी आधिकारिया बयान अभी तक नहीं दिया गया है. वहीं एरिक्सन से भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया हासिल नहीं की जा सकी है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को भुगतान करने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया था. अगर कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है, तो अनिल अंबानी को तीन महीने की जेल हो सकती है. आरकॉम इससे पहले एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी थी. वहीं अनिल अंबानी के ग्रुप की रिलायंस कैपिटल ने कर्ज को चुकाने के लिए रिलायंस निप्पन लाइफ एसेट मैनेजमेंट और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचने की फैसला किया है. कंपनी ने कहा, 'मुख्य कारोबार से इतर की कुछ संपत्तियों तथा रिलायंस निप्पन में 43 फीसदी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में 49 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर कुल कर्ज में 50-60 फीसदी की कमी की जाएगी.'
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