जेल जाने से बचने के लिए अनिल अंबानी ने 462 करोड़ रुपये चुकाए
जेल जाने से बचने के लिए आरकॉम के मालिक अनिल अंबानी ने चुकाए 462 करोड़ रुपए जनसत्ता ऑनलाइन March 18, 2019 6:21 PM अनिल अंबानी ने जेल जाने से बचने के लिए चुकाए 462 करोड़ रुपये। टेलिकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली दिग्गज स्विडिश कंपनी एरिक्सन ने कहा है कि उसे कारोबारी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से 462 करोड़ रुपये मिले हैं। बता दें कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम और उसके दो डायरेक्टरों को आदेश दिया था कि वे 4 हफ्तों के अंदर एरिक्सन को 450 करोड़ रुपये का भुगतान करें या फिर न्यायालय की अवमानना के लिए तीन महीने के लिए जेल जाएं। आरकॉम पर एरिक्सन का कुल 571 करोड़ रुपये का बकाया है। इनमें वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर 550 करोड़ रुपये जबकि ब्याज के रकम के भुगतान के तौर पर 210 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। पिछले महीने 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करने और एरिक्शन को बकाए का भुगतान न करके अदालत की अवमानना का दोषी पाया था। इससे पहले, कोर्ट में हुई जिरह के दौरान एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के पास राफेल सौदे में निवेश करने के लिए रकम है, लेकिन बकाया भुगतान करने के लिए नहीं। वहीं, अनिल अंबानी ने अदालत को बताया था कि बड़े भाई मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के साथ सौदा फेल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालिया घोषित होने के लिए कार्यवाही कर रही है। अनिल अंबानी का कोर्ट में मामला बेहद चर्चित रहा है। उनके मामले में कोर्ट के फैसले से छेड़छाड़ के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के दो कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए थे। विवाद उस आदेश पर था, जिसे 7 जनवरी को कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। वेबसाइट पर अपलोड आदेश में not शब्द के न होने से ऐसा संकेत गया कि अंबानी को निजी तौर पर पेश होने से छूट मिली, जबकि ऐसा नहीं था। 10 जनवरी को एरिक्सन के प्रतिनिधि ने इस गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया, जिसके बाद संशोधित आदेश अपलोड किया गया। बाद में अंबानी निजी तौर पर कोर्ट में मौजूद भी रहे। कोर्ट रूम में अनिल अंबानी से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया 13 फरवरी का भी है। सूट और टाई पहने अनिल अंबानी कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो गए थे। जब उन्होंने पूछा कि एसी क्यों नहीं चल रहा तो वकील ने बताया कि कोर्ट के नियमानुसार एसी मार्च से चलेगा। यह जवाब सुनकर अंबानी से पसीना पोछा और शांत हो गए। Also Read Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App.
जेल जाने से बचने के लिए आरकॉम के मालिक अनिल अंबानी ने चुकाए 462 करोड़ रुपए जनसत्ता ऑनलाइन March 18, 2019 6:21 PM अनिल अंबानी ने जेल जाने से बचने के लिए चुकाए 462 करोड़ रुपये। टेलिकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली दिग्गज स्विडिश कंपनी एरिक्सन ने कहा है कि उसे कारोबारी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड से 462 करोड़ रुपये मिले हैं। बता दें कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम और उसके दो डायरेक्टरों को आदेश दिया था कि वे 4 हफ्तों के अंदर एरिक्सन को 450 करोड़ रुपये का भुगतान करें या फिर न्यायालय की अवमानना के लिए तीन महीने के लिए जेल जाएं। आरकॉम पर एरिक्सन का कुल 571 करोड़ रुपये का बकाया है। इनमें वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर 550 करोड़ रुपये जबकि ब्याज के रकम के भुगतान के तौर पर 210 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। पिछले महीने 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करने और एरिक्शन को बकाए का भुगतान न करके अदालत की अवमानना का दोषी पाया था। इससे पहले, कोर्ट में हुई जिरह के दौरान एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के पास राफेल सौदे में निवेश करने के लिए रकम है, लेकिन बकाया भुगतान करने के लिए नहीं। वहीं, अनिल अंबानी ने अदालत को बताया था कि बड़े भाई मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के साथ सौदा फेल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालिया घोषित होने के लिए कार्यवाही कर रही है। अनिल अंबानी का कोर्ट में मामला बेहद चर्चित रहा है। उनके मामले में कोर्ट के फैसले से छेड़छाड़ के आरोप में सुप्रीम कोर्ट के दो कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए थे। विवाद उस आदेश पर था, जिसे 7 जनवरी को कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। वेबसाइट पर अपलोड आदेश में not शब्द के न होने से ऐसा संकेत गया कि अंबानी को निजी तौर पर पेश होने से छूट मिली, जबकि ऐसा नहीं था। 10 जनवरी को एरिक्सन के प्रतिनिधि ने इस गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया, जिसके बाद संशोधित आदेश अपलोड किया गया। बाद में अंबानी निजी तौर पर कोर्ट में मौजूद भी रहे। कोर्ट रूम में अनिल अंबानी से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया 13 फरवरी का भी है। सूट और टाई पहने अनिल अंबानी कुछ ही देर में पसीने से लथपथ हो गए थे। जब उन्होंने पूछा कि एसी क्यों नहीं चल रहा तो वकील ने बताया कि कोर्ट के नियमानुसार एसी मार्च से चलेगा। यह जवाब सुनकर अंबानी से पसीना पोछा और शांत हो गए। Also Read Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App
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