कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों, ठेले रेहड़ी के साथ ही होटल ढाबों पर सामान की रेट लिस्ट के साथ मालिक का भी नाम लिखा जाएगा।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकाने बंद रखने रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों एवं होटलों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री वाले सामान की रेट लिस्ट चस्पा करने के साथ ही उन्हें अपना नाम भी स्पष्ट रूप से लिखकर चस्पा करना होगा। उन्होंने हा कि अगर कहीं पर इसका पालन नहीं किया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर, सोशल मीडिया पर डीआईजी के आदेश वायरल होने पर शहर के शिव चौक के निकट फल बेचने वाले नीटू, सोमपाल व युनूस ने अपने नाम लिखे पर्चे लगा दिए। हालांकि कुछ देर बाद ही पर्चे हटा लिए गए थे। इस संबंध में फल विक्रेता नीटू का कहना है कि उन्हें अपना नाम लिखने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अपना नाम लिखकर सामान बेचने वाले की पहचान होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका कहना है कि यह तो कांविड़एं पर निर्भर करेगा कि वह किससे सामान ले।कुछछ मुस्लिम दुकानदारों ने भी दुकान के बाहर नाम लिखे हैं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। एसपी का कहना है कि सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश का पालन कराने को कहा गया है। आदेश से दुकानदारों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का निर्णय सही भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी का कहना है कि यह विषय किसी हिंदू या मुस्लिम से जुड़ा मामला नहीं है। सावन मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। प्रशासन ने दुकानदारों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। इसमें कोई ठेले वाला हो या दुकानदार, वह अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखे। प्रशासन का यह निर्णय सही है। ठेलों, दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर सपा ने जताया विरोध शामली। सपा के कैराना लोकसभा प्रभारी प्रोफेसर सुधीर पंवार ने कहा कि सदियों से चल रही कांवड़ यात्रा में कभी हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं रहा। कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों-शहरों में हिंदू-मुस्लिम शिविर लगाकर उनकी सेवा करते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कांवड़ यात्रा का राजनीतिकरण कर रही है। कभी व्यवस्था के नाम पर तो कभी पुष्प वर्षा के नाम पर। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का दुकानों एवं ठेलों पर नाम लिखने का आदेश संविधान का खुला उल्लंघन है। संविधान में व्यवस्था है कि राज्य धर्म एवं जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी संविधान का उल्लंघन करने वाले इस आदेश का विरोध करती है तथा इसे वापस लेने की मांग करती है। डीआइजी ने कही यह बात डीआइजी अजय साहनी का कहना है कि कोई आदेश रद्द नहीं हुआ है। कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले होटल और ढाबों आदि पर रेट लिस्ट के साथ मालिक का नाम लिखा होना अनिवार्य है। जिससे मालिक की स्पष्ट पहचान हो और कोई विवाद की स्थिति न बनें। मुजफ्फरनगर पुलिस ने रखा पक्ष मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व में कई बार ऐसे हालत सामने आए हैं जब कांवड़ मार्ग पर सामग्री बेचे जाने वाली दुकानों के नाम को लेकर कांवड़ियों में भ्रम व कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी पुनरावृत्ति रोकने को श्रद्धालुओं की आस्था के मददेनजर कांवड़ मार्ग पर पड़ृने वाले होटल, ढ़ाबों एवं खानपान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वह स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करे। इस आशय का आदेश किसी प्रकार का धार्मिक विभेद न होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाना है। यह व्यवस्था पूर्व में भी प्रचलित रही है। मुजफ्फरनगर में इन मार्गेां से गुजरते हैं कांवड़िए - गंगनहर पटरी मार्ग-मंगलौर से भोपा, खतौली, मेरठ। - गंगनहर जौली पुल-जटवाड़ा, कुतुबपुर, मेरठ। - भूराहेड़ी, पुरकाजी, छपार, रामपुर तिराहा, शिव चौक। - सिसौना, बझेड़ी फाटक, केवलपुरी, सरवट, शिव चौक। - शिव चौक से वाया बुढ़ाना मोड़ से शामली। - शिव चौक से शाहपुर, बुढ़ाना, बागपत। - शिव चौक से वहलना, मंसूरपुर, नावला कोठी। - नावला कट, खेड़ी तगान, भूपखेड़ी, मेरठ। - नावला कोठी, रायपुर नंगली, सिकंदरपुर, मेरठ। - नावला कोठी, खतौली, भंगेला, मेरठ। - पानीपत-खटीमा बाईपास, सिसौना, पीनना।.
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकाने बंद रखने रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों एवं होटलों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री वाले सामान की रेट लिस्ट चस्पा करने के साथ ही उन्हें अपना नाम भी स्पष्ट रूप से लिखकर चस्पा करना होगा। उन्होंने हा कि अगर कहीं पर इसका पालन नहीं किया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर, सोशल मीडिया पर डीआईजी के आदेश वायरल होने पर शहर के शिव चौक के निकट फल बेचने वाले नीटू, सोमपाल व युनूस ने अपने नाम लिखे पर्चे लगा दिए। हालांकि कुछ देर बाद ही पर्चे हटा लिए गए थे। इस संबंध में फल विक्रेता नीटू का कहना है कि उन्हें अपना नाम लिखने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अपना नाम लिखकर सामान बेचने वाले की पहचान होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका कहना है कि यह तो कांविड़एं पर निर्भर करेगा कि वह किससे सामान ले।कुछछ मुस्लिम दुकानदारों ने भी दुकान के बाहर नाम लिखे हैं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। एसपी का कहना है कि सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश का पालन कराने को कहा गया है। आदेश से दुकानदारों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का निर्णय सही भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी का कहना है कि यह विषय किसी हिंदू या मुस्लिम से जुड़ा मामला नहीं है। सावन मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। प्रशासन ने दुकानदारों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी है। इसमें कोई ठेले वाला हो या दुकानदार, वह अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखे। प्रशासन का यह निर्णय सही है। ठेलों, दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर सपा ने जताया विरोध शामली। सपा के कैराना लोकसभा प्रभारी प्रोफेसर सुधीर पंवार ने कहा कि सदियों से चल रही कांवड़ यात्रा में कभी हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा नहीं रहा। कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों-शहरों में हिंदू-मुस्लिम शिविर लगाकर उनकी सेवा करते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कांवड़ यात्रा का राजनीतिकरण कर रही है। कभी व्यवस्था के नाम पर तो कभी पुष्प वर्षा के नाम पर। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का दुकानों एवं ठेलों पर नाम लिखने का आदेश संविधान का खुला उल्लंघन है। संविधान में व्यवस्था है कि राज्य धर्म एवं जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी संविधान का उल्लंघन करने वाले इस आदेश का विरोध करती है तथा इसे वापस लेने की मांग करती है। डीआइजी ने कही यह बात डीआइजी अजय साहनी का कहना है कि कोई आदेश रद्द नहीं हुआ है। कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाले होटल और ढाबों आदि पर रेट लिस्ट के साथ मालिक का नाम लिखा होना अनिवार्य है। जिससे मालिक की स्पष्ट पहचान हो और कोई विवाद की स्थिति न बनें। मुजफ्फरनगर पुलिस ने रखा पक्ष मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व में कई बार ऐसे हालत सामने आए हैं जब कांवड़ मार्ग पर सामग्री बेचे जाने वाली दुकानों के नाम को लेकर कांवड़ियों में भ्रम व कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी पुनरावृत्ति रोकने को श्रद्धालुओं की आस्था के मददेनजर कांवड़ मार्ग पर पड़ृने वाले होटल, ढ़ाबों एवं खानपान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वह स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करे। इस आशय का आदेश किसी प्रकार का धार्मिक विभेद न होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाना है। यह व्यवस्था पूर्व में भी प्रचलित रही है। मुजफ्फरनगर में इन मार्गेां से गुजरते हैं कांवड़िए - गंगनहर पटरी मार्ग-मंगलौर से भोपा, खतौली, मेरठ। - गंगनहर जौली पुल-जटवाड़ा, कुतुबपुर, मेरठ। - भूराहेड़ी, पुरकाजी, छपार, रामपुर तिराहा, शिव चौक। - सिसौना, बझेड़ी फाटक, केवलपुरी, सरवट, शिव चौक। - शिव चौक से वाया बुढ़ाना मोड़ से शामली। - शिव चौक से शाहपुर, बुढ़ाना, बागपत। - शिव चौक से वहलना, मंसूरपुर, नावला कोठी। - नावला कट, खेड़ी तगान, भूपखेड़ी, मेरठ। - नावला कोठी, रायपुर नंगली, सिकंदरपुर, मेरठ। - नावला कोठी, खतौली, भंगेला, मेरठ। - पानीपत-खटीमा बाईपास, सिसौना, पीनना।
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