EC reply in SC: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल जवाब में साफ किया है कि SIR
EC reply in SC: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में साफ किया है कि SIR की प्रकिया में आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है. आधार कार्ड नागरिकता साबित करने का सबूत नहीं है.
चुनाव आयोग का कहना है कि सिर्फ आधार कार्ड के होने या न होने के चलते किसी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा या काटा नहीं जा सकता. SC के पुराने आदेश का हवाला आयोग का कहना है कि 8 सितंबर के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है . इसी आधार पर चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को निर्देश जारी कर दिया था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान सुनिश्चित करने के लिए हो, आधार एक्ट के सेक्शन 9 के मुताबिक नागरिकता के सबूत के तौर पर इसे न माना जाए और ना ही जनप्रतिनिधित्व क़ानून के सेक्शन 23 के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या काटने के लिए आधार कार्ड को आधार बनाया जाए. ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाका: आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस NMC से रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! यूपी के 200 डॉक्टर रडार पर कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग चुनाव आयोग ने यह जवाब वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जबाब में दिया है. अश्विमी उपाध्याय ने अपने याचिका में मांग की थी कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जाए. इसके आधार पर किसी को देश का नागरिक मानकर उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल न किया जाए और ना ही आधार कार्ड को जन्मतिथि का सबूत माना जाए. SIR में आधार का सीमित इस्तेमाल चुनाव आयोग का कहना है कि मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क पहले से ही आधार का उपयोग सीमित करता है. सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि यह सिर्फ पहचान साबित करने वाले सबूत है ना कि नागरिकता साबित करने का सबूत .आयोग ने SIR की प्रकिया में उसके मुताबिक आधार कार्ड को इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए है.
SIR IN SC ECI VOTER ID AND SIR
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