सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें कांग्रेस को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण आइटीएटी का रुख करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ने हाई कोर्ट के 13 मार्च के आदेश के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी...
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें कांग्रेस को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण का रुख करने को कहा गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के 13 मार्च के आदेश के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अधिकरण राजनीतिक दल की अपील पर सुनवाई कर सकता है। पीठ ने कहा- ' हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील किए जाने पर याचिकाकर्ता यानी कांग्रेस को कैसे कह सकता है कि वह वापस ट्रिब्यूनल के पास जाए? हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करके सही नहीं किया।' बकाया राशि की वसूली पहले ही हो चुकी है आयकर विभाग की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कोर्ट को बताया कि बकाया राशि की वसूली पहले ही हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दलील दी कि हाई कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए था और मांग नोटिस पर अंतरिम रोक लगानी चाहिए थी।.
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें कांग्रेस को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण का रुख करने को कहा गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हाई कोर्ट के 13 मार्च के आदेश के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अधिकरण राजनीतिक दल की अपील पर सुनवाई कर सकता है। पीठ ने कहा- ' हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील किए जाने पर याचिकाकर्ता यानी कांग्रेस को कैसे कह सकता है कि वह वापस ट्रिब्यूनल के पास जाए? हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करके सही नहीं किया।' बकाया राशि की वसूली पहले ही हो चुकी है आयकर विभाग की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कोर्ट को बताया कि बकाया राशि की वसूली पहले ही हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दलील दी कि हाई कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए था और मांग नोटिस पर अंतरिम रोक लगानी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट Delhi High Court
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