‘PM मोदी पर लगे 6 साल का बैन’, आखिर किसने और क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट से की ये मांग?

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‘PM मोदी पर लगे 6 साल का बैन’, आखिर किसने और क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट से की ये मांग?
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PM Modi Plea: पीएम मोदी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर याचिका दायर की गई है।

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी तूफानी तरीके से प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी की जीत के लिए पूरे देश में हर दिन जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। इसमें मांग की गई है कि पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव से बैन कर दिया जाए। दरअसल, यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने दायर की है और गुहार लगाई है कि पीएम मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है। इसमें पीएम मोदी की 9 अप्रैल को पीलीभीत में दी गई स्पीच का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि पीएम मोदी ने भाषण के दौरान मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। Also ReadJammu-Kashmir: भारत लोकतांत्रिक देश है पुलिसिया स्टेट नहीं, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने PSA के तहत दर्ज मामले को किया रद्द याचिका में क्या दिए गए तर्क याचिकाकर्ता ने मांग की है कि पीएम मोदी को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोका जाए। अदालती कार्यवाही कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 पीएम मोदी ने अपने भाषण में कथित तौर पर कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है और यह भी कहा है कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी विकसित कराया है। गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामाग्री से जीएसटी भी हटाया है। Also ReadBJP के लिए दूसरी 'कन्याकुमारी' साबित होगी तिरुनेलवेली लोकसभा सीट, जानें क्या है यहां का सियासी समीकरण याचिका में कहा गया कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिया भी वापस मंगवाई हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा कि पीएम ने न केवल हिंदू बल्कि सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे हैं बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन धार्मिक मुद्दों को उठाकर पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।.

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी तूफानी तरीके से प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी की जीत के लिए पूरे देश में हर दिन जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। इसमें मांग की गई है कि पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव से बैन कर दिया जाए। दरअसल, यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने दायर की है और गुहार लगाई है कि पीएम मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है। इसमें पीएम मोदी की 9 अप्रैल को पीलीभीत में दी गई स्पीच का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि पीएम मोदी ने भाषण के दौरान मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। Also ReadJammu-Kashmir: भारत लोकतांत्रिक देश है पुलिसिया स्टेट नहीं, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने PSA के तहत दर्ज मामले को किया रद्द याचिका में क्या दिए गए तर्क याचिकाकर्ता ने मांग की है कि पीएम मोदी को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोका जाए। अदालती कार्यवाही कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 पीएम मोदी ने अपने भाषण में कथित तौर पर कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है और यह भी कहा है कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी विकसित कराया है। गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामाग्री से जीएसटी भी हटाया है। Also ReadBJP के लिए दूसरी 'कन्याकुमारी' साबित होगी तिरुनेलवेली लोकसभा सीट, जानें क्या है यहां का सियासी समीकरण याचिका में कहा गया कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिया भी वापस मंगवाई हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा कि पीएम ने न केवल हिंदू बल्कि सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे हैं बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन धार्मिक मुद्दों को उठाकर पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

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