हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनाइटेड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला किया है जिसका कर्मचारी संघ विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को चुनने का विकल्प मांग रहे हैं। ओपीएस और यूपीएस में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं जैसे कि पेंशन के लिए वेतन से कटौती रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेडिकल सुविधाएं। कर्मचारी संघों ने नौ जुलाई को...
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पहली अगस्त से कर्मचारियों के लिए यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू होगी। प्रदेश सरकार इसे कर्मचारी हित में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि कभी भी यूपीएस की मांग नहीं की। सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना , नई पेंशन योजना और यूपीएस में किसी एक को चुनने का विकल्प दे। हकीकत सामने आ जाएगी कि कर्मचारी क्या चाहते हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हितधारकों से बातचीत किए बिना यूपीएस लागू करने का फैसला किया है। यह तरीका बिल्कुल अनुचित है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को जनवरी 2006 से लागू एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प तो दिया है, लेकिन साथ में ओपीएस चुनने का विकल्प भी देना चाहिए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और केंद्र एवं राज्य कर्मचारी संघों के फेडरेशनों द्वारा नौ जुलाई को हड़ताल का एलान किया गया है। पीएफआरडीए एक्ट रद कर पुरानी पेंशन बहाली इस हड़ताल की प्रमुख मांग है। कर्मचारी नेता ने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति सहित सभी राज्य के सभी कर्मचारी संगठनों को नौ जुलाई की हड़ताल में शामिल होकर सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ओपीएस और यूपीएस में बड़ा अंतर -ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती। केवल जीपीएफ की कटौती होती है और इसे सरकार देश के विकास के लिए खर्च कर सकती हैं। वहीं, यूपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत और सरकार से 18.
5 प्रतिशत कटौती होगी। इस राशि को सरकार खर्च नहीं कर सकती, बल्कि इसका निजी क्षेत्र में निवेश करना होगा -ओपीएस में 20 लाख तक की रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, जबकि यूपीएस में रिटायरमेंट पर सेवा के प्रत्येक छह माह की सेवा के लिए 1/10 का भुगतान किया जाएगा। -ओपीएस में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत डीए पेंशन राशि मिलती है। यूपीएस में पिछले 12 महीने के औसत वेतन का 50 प्रतिशत डीए मिलेगा, लेकिन कर्मचारी के वेतन से हर महीने दस प्रतिशत कटौती भी होगी। ओपीएस में पेंशनर्स व आश्रित को मेडिकल सुविधा मिलती है, परंतु यूपीएस के पेंशनर्स को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
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