ITR फाइल करना क्यों जरूरी: गलत फाइलिंग पर देना पड़ सकता है जुर्माना, यहां देखें रिटर्न फाइन करने से जुड़ी ज...

ITR- Filing 2024 Last Date News

ITR फाइल करना क्यों जरूरी: गलत फाइलिंग पर देना पड़ सकता है जुर्माना, यहां देखें रिटर्न फाइन करने से जुड़ी ज...
Income Tac Return Finling 2024 Last DateIncome Tax Department
  • 📰 Dainik Bhaskar
  • ⏱ Reading Time:
  • 77 sec. here
  • 5 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 41%
  • Publisher: 51%

ITR-7Income tax Return Finling 2024 last date|last-date-31-july-not-filing-income-tax-return-fines-and-penaltiesसाल 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स के अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग टैक्स रिटर्न फॉर्म इश्यू करता है। डिपार्टमेंट ने अब तक इसमें 7 फॉर्म पेश किए हैं। ये ITR-1 से लेकर...

Income Tax Return Finling 2024 Last Date|last date 31 july not filing income tax return fines and penaltiesगलत फाइलिंग पर देना पड़ सकता है जुर्माना, यहां देखें रिटर्न फाइन करने से जुड़ी जरूरी बातवित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना है। अभी इसमें करीब 40 दिन का समय बचा है। लेकिन समय होने के बावजूद कई लोग लास्ट डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं। इसमें आलस के साथ-साथ जागरूकता की कमी जैसे कई फैक्टर्स हैं। कुछ लोग यह मानकर बैठ जाते हैं कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी TDS के बाद उनके एम्प्लॉयर फॉर्म 16 जारी कर देते हैं, वह टैक्स रिटर्न फाइल करने जैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कई पैरामिटर्स हैं, जो ITR फाइल करने के लिए जरूरी हैं। यहां हम ITR से जुड़ी जरूरी बातें बता रहे हैं।अगर आप भारत में रहते हैं और किसी भी जॉब या बिजनेस से कमाई कर रहे हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। साथ ही अगर आपकी इनकम टैक्स एक्सम्प्शन और डिडक्शन के पहले टैक्स छूट की लिमिट से ज्यादा है, तो भी आपको ITR फाइल करनी चाहिए।सैलरी या पेंशन से हुई इनकमभारत के बाहर संपत्ति रखने वालेइनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जैसे FD पर इंटरेस्ट, लौटरी, हॉर्स रेसिंगवित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश परयदि कोई करदाता जानकारी के अभाव में गलत रिटर्न फॉर्म या ITR फाइल कर देता है, तो IT डिपार्टमेंट इसमें सुधार करने के लिए कई मौके देता है। हालांकि, अगर आप टैक्स बचाने या चोरी के लिए के लिए गलत रिटर्न फाइल करते हैं या जानबूझकर कम रिपोर्ट करते हैं, तो पकड़े जाने पर डिपार्टमेंट बकाया टैक्स राशि का 100% से 300% तक जुर्माना लगा सकता है।ITR भरने के लिए 2 टैक्स रिजीम के ऑप्शन मिलते हैं। पहली या पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.

5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/loginअपना यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return ऑप्शन को सिलेक्ट करें।आपको Online और Offline के लिए ऑप्‍शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें और 'पर्सनल' ऑप्‍शन को चुनें।अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर 'Filling Type' में जाकर 139- Original Return सिलेक्ट करें। इसके बाद आपके सामने सिलेक्ट किया गया फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी गई जानकारियां भरें और सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें। अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें। फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें। इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

Income Tac Return Finling 2024 Last Date Income Tax Department

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

सुबह के वक्त नहीं पीनी चाहिए ये 5 अनहेल्दी ड्रिंक्स, सेहत के लिए है खतरनाकसुबह के वक्त नहीं पीनी चाहिए ये 5 अनहेल्दी ड्रिंक्स, सेहत के लिए है खतरनाकअगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है तो दिन की शुरुआत भी सेहतमंद तरीके से करनी होगी, वरना सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
Read more »

Income Tax Return 2024: ITR फाइल करने से पहले तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो आ जाएगा IT NoticeIncome tax Return Filing Tips इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय आ गया है। 31 जुलाई 2024 से पहले सभी करदाता को रिटर्न फाइल करना होगा। टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने से पहले ही सभी जरूरी दस्तावेजों को एक जगह रख लेना चाहिए ताकि समय की बचत हो और आईटीआर फाइल करते समय कोई परेशानी न हो। यहां जानें आईटीआर फाइल करते समय कौन-से दस्तावेज जरूरी होते...
Read more »

ITR फाइल करने का सबसे सही समय क्‍या है?ITR फाइल करने का सबसे सही समय क्‍या है?ITR फाइल करने का सबसे सही समय क्‍या है?
Read more »

गर्मियों में AC में लग सकती आग, जानें कितने घंटे बाद कर देना चाहिए बंद ? सामने आई जानकारीगर्मियों में AC में लग सकती आग, जानें कितने घंटे बाद कर देना चाहिए बंद ? सामने आई जानकारीAC सर्विस बहुत जरूरी होती है। समय के साथ आपको एसी को आराम देना होता है। क्योंकि लगातार एसी का इस्तेमाल करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है।
Read more »

ITR Filling: मिल गया फॉर्म-16, अब घर बैठे चंद मिनटों में फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्नITR Filling: मिल गया फॉर्म-16, अब घर बैठे चंद मिनटों में फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्नITR Filling Process इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए फॉर्म -16 बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपकी कंपनी ने फॉर्म-16 जारी कर दिया है तो अब आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे कुछ मिनटों में रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिटर्न फाइल करने से पहले कौन-से डॉक्युमेंट्स जरूरी होते...
Read more »

Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतरIncome Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतरवित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...
Read more »



Render Time: 2026-04-02 13:36:24